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अवसर : कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी , संभागीय सयुंक्त संचालक , व् लोक शिक्षण संचालनालय में कार्य करने का अवसर I उच्च माध्यमिक शिक्षक / व्याख्याता / उच्च श्रेणी शिक्षक व् अन्य कर सकतें हैं आवेदन . जाने पूरी प्रक्रिया व् आवेदन करें .

 अवसर :   कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी , संभागीय सयुंक्त संचालक , व् लोक शिक्षण संचालनालय में कार्य करने का अवसर I

उच्च माध्यमिक शिक्षक / व्याख्याता / उच्च श्रेणी शिक्षक व् अन्य  कर सकतें हैं आवेदन  

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों व शासकीय कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी जिनमें उच्च माध्यमिक शिक्षक व्याख्याता उच्च श्रेणी शिक्षक आदि सम्मिलित हैं उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय एवं लोक शिक्षण संचालनालय में कार्य करने हेतु एक अवसर प्रदान किया गया है
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक /विधि /2022 /95 भोपाल दिनांक 14-07- 2022 द्वारा प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक /सभी संभागीय संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों एवं विद्यालयों में कार्यरत उपरोक्त अनुसार शिक्षकों को विधि प्रकोष्ठ में कार्य करने का अवसर दिया गया है जारी आदेश में लिखा गया है कि ऐसे लोक सेवक/ व्याख्याता /उच्च माध्यमिक शिक्षक व  उच्च श्रेणी    शिक्षक जो अपने विषय में योग्यता रखने के साथ-साथ विधि में भी कोई शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तथा जिला स्तरीय कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय तथा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल स्थित कार्यालय में विधि प्रकोष्ठ में कार्य करना चाहते हैं तो वह अपने आवेदन कर सकते हैं

आइए जानते हैं किन पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं तथा इन पदों हेतु किस प्रकार की वांजन योग्यता चाही गई है

सहायक संचालक विधि हेतु -

सहायक संचालक प्राचार्य उमावि प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर कार्यरत अधिकारी को विचार में लिया जा सकता है शेष योग्यता निम्नानुसार होना आवश्यक है 
  •  उम्मीदवार न्यूनतम विधि स्नातक को विधि संबंधी कार्य अनुभव रखते हो 
  • अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो 
  • कंप्यूटर संचालन का अपेक्षित ज्ञान हो 
  •  व्याख्याता विधि हेतु\
  •  व्याख्याता  -
  • व्याख्याता /उच्च माध्यमिक शिक्षक/ उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्य करने वाले शिक्षकों को विचार में लिया जाएगा शेष योग्यता निम्नानुसार है 
  •  उम्मीदवार न्यूनतम विधि स्नातकों विधि संबंधी कार्य पूरा अनुभव रखते हो 
  • अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो 
  • कंप्यूटर संचालन का अपेक्षित ज्ञान हो       

विधि कक्षा के लिपिक संवर्ग के पदों हेतु 

लिपिक संवर्ग के विभिन्न पदों पर कार्यरत एवं शासकीय सेवक जो 
  • विधि स्नातक हैं एवं विधि का पूर्व अनुभव रखते हैं 
  • अंग्रेजी व कंप्यूटर योग्यता धारी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी 

चयन प्रक्रिया

 नियत अंतिम तिथि तक प्राप्त जिला विधि प्रकोष्ठ हेतु आवेदनों पर संभाग स्तरीय एवं संभाग स्तरीय विधि प्रकोष्ठ हेतु प्राप्त आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति चयन हेतु विचार करेगी साक्षात्कार के माध्यम से पात्र योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाकर चयन सूची जारी की जाएगी पदस्थापना संबंधी आदेश शासन स्तर से जारी किए जाएंगे

 समय सारणी 

  • इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 .07. 2022 
  •  चयन समिति द्वारा साक्षात्कार का आयोजन संभाग स्तर समिति दिनांक 30. 07-2022 
  • राज्य समिति दिनांक 1-8- 2022 
  • चयन सूची जारी करना दिनांक 5 2022 

चयन समिति का गठन 

राज्य स्तरीय चयन समिति 
  • आयुक्त लोक शिक्षण अध्यक्ष 
  • संचालक लोक शिक्षण सदस्य 
  • अपर संचालक संचालनालय लोक शिक्षण सदस्य 
  • संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ सदस्य 
  • संचालक विधि सलाहकार लोक शिक्षण सदस्य सचिव
 संभाग स्तरीय चयन समिति 
  • संचालक लोक शिक्षण अध्यक्ष 
  • संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सदस्य 
  • संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ सदस्य सचिव 
  • उपसंचालक विधि संचालनालय लोक शिक्षण सदस्य 
  • जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य 
रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है
 पदनाम सहायक संचालक
  •  संचनालय स्तर पर 2 पद 
  • विधि प्रकोष्ठ जबलपुर में 3 पद 
  • ग्वालियर में 2 पद 
  • इंदौर में एक पद 
व्याख्याता विधि 
  • जबलपुर में 4 पद 
  • ग्वालियर में 2 
  •  इंदौर में 2 पद 
  • जिला विधि प्रकोष्ठ प्रभारी प्रत्येक जिले हेतु एक जिला विधि प्रकोष्ठ प्रभारी का चयन किया जाकर रीडिप्लॉय किया जाएगा इस प्रकार इन पदों की संख्या 52 है
समस्त चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना राज्य स्तर से की जाएगी उक्त सभी चयनित शासकीय सेवकों को वेतन एवं लाभ पूर्व वत प्राप्त होंगे एवं विधि कार्य के दायित्व हेतु प्रथक से कोई वेतन अथवा भत्ता  देय   नहीं होंगे 
संचालनालय एवं संभागीय विधि प्रकोष्ठ स्तर पर रिक्त पदों के विरुद्ध चयनित शासकीय सेवकों की पदस्थापना की जाएगी 
किंतु प्रत्येक जिले हेतु एक जिला प्रकोष्ठ प्रभारी  प्रभारी का चयन किया जाकर उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रीडिप्लॉयमेंट द्वारा पदस्थ किया जाएगा रिडिग्प्लाई किए गए शासकीय सेवकों का वेतन उनकी मूल पदस्थापना से यथावत आहरित किया जाएगा. 


 (लिंक  लोक शिक्ष्ण से जारी -👆  )

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