अध्यापक संवर्ग : उच्च माध्यमिक / माध्यमिक शिक्षक / प्राथमिक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी
में संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने का अंतिम अवसर I
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित 250000 से अधिक अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों में से उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग व् कुछ संभागों के माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है . उच्च माध्यमिक शिक्षको की यह सूची 415 पेज की है जिसमें 10146 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नाम शामिल हैं
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था.-2 / एफ/01 /2023 / 389 भोपाल दिनांक 10-02-2023 द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि इस सूची में अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के नाम सम्मिलित नहीं है तो संबंधित के नाम जोड़े जाएँ इसके साथ ही जिन भी अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के नियुक्ति दिनांक/ अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक एवं पदोन्नति दिनांक में कोई त्रुटि है या संशोधन होना है तो इसे तत्काल किया जाकर जानकारी संचालनालय को 27.02.2023 तक उपलब्ध कराई जाए ताकि अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जा सके।
आदेशों के पालन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जिले अंतर्गत सभी प्राचार्य को पत्र जारी कर ऐसे सभी अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक जिनके नियुक्ति दिनांक/ अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक एवं पदोन्नति दिनांक त्रुटिपूर्ण दर्ज है उनमें सुधार की कार्यवाही की जावे तथा अध्यापक संवर्ग के ऐसे लोकसेवक जिनके नाम इस ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नहीं है या त्रुटि है वे 24-02-2023 तक प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं
माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची -
प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची -
ऐसे अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक जिनके नाम इस अंतरिम सूची में नहीं है उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -
ऐसे प्राथमिक /माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके नाम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा से जारी की गई वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं है वह एक आवेदन संकुल प्राचार्य को दे सकते हैं जिसमें वरिष्ठता सूची में नाम ना होने का उल्लेख किया गया हो साथ ही इस आवेदन के साथ प्रथम नियुक्ति दिनांक के आदेश, अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश एवं यदि उनकी पदोन्नति हुई है तो वह पदोन्नति आदेश की फोटो प्रति संलग्न करके जमा करनी होगी यह कार्यवाही आगामी 24 फरवरी 2023 के पूर्व तक तक अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
ऐसे अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक जिनके नाम इस अंतरिम सूची में सम्मिलित है किन्तु उनके नियुक्ति दिनांक या व् अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक में त्रुटि है उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाह ी -
अध्यापक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जिनके नियुक्ति दिनांक तथा संविलियन दिनांक में कोई त्रुटि है या संशोधन होना है वे भी अपना आवेदन संकुल प्राचार्य को अपने प्रथम नियुक्ति दिनांक के आदेश तथा अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक के आदेश की फोटो प्रति को संलग्न करते हुए दे सकते हैं
किस दिनाकं को दर्ज करें -
जिन भी अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति दिनांक तथा संविलियन दिनांक में कोई त्रुटि है या संशोधन होना है वे प्रथम नियुक्ति दिनांक में उनके आदेश जारी होने की तिथि अंकित कर सकते हैं भले ही उन्होने अपनी अपनी संस्था में में आगे की किसी दिनांक को उपस्थिति दर्ज कराई हो .
इसी प्रकार लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश में अध्यापक संवर्ग में संविलियन आदेश दिनांक का उल्लेख किया गया है किन्तु ऐसे सभी अध्यापक संवर्ग जिनके आदेश में संविलियन 01.04.2007 से प्रभावशील होने का उल्लेख किया गया है वे अपने संविलयन दिनांक को 01.04.2007 या इसी प्रकार आगे जिस भी दिनाक से संविलियन का उल्लेख आदेश में हो उसे अपने आवेदन में उल्लेखित करते हुए इन आदेशों की प्रति एवं आवश्यकता अनुसार सेवा पुस्तिका की प्रति के साथ आवेदन जमा सकते हैं .
नोट - अपने आवेदन में अंतरिम वरिष्ठता सूची का क्रमांक अवश्य दर्ज करें
जिलो द्वारा शेयर की गई गूगल शीट में भी उक्तानुसार् संशोधन कराया जाना आवश्यक होगा .
पदोन्नत लोक सेवकों हेतु -
पदोन्नति प्राप्त सभी प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षकों को उनके पदोन्नति आदेश दिनाक को antrim सूची में अंकित कराया जाना आवश्यक होगा .
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