अध्यापक संवर्ग : उच्च माध्यमिक / माध्यमिक /प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची में संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने का अंतिम अवसर I
लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए निर्देश I
देखें संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने की प्रक्रिया I अध्यापक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित 250000 से अधिक अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों में से उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग व् कुछ संभागों के माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची व् अंतिम वरिष्ठता लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा गत फरवरी 2023 में जारी कर दी है. इसके साथ बहुत से जिलों द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की पहले अंतरिम और अब अंतिम सूची भी जारी कर दी है . जिन संभागों / जिलो द्वारा अब तक अपनी अंतिम सूची जारी नहीं की है उन जिलो / संभागों के प्राथमिक व् माध्यमिक शिक्षक अपने आवेदन दे सकते हैं .
उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था.-2 / एफ/01 /2023 / 389 भोपाल दिनांक 10-02-2023 द्वारा अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है
उच्च माध्यमिक शिक्षको की यह सूची 415 पेज की है जिसमें 10146 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नाम शामिल हैं
चूँकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उच्च पदभार देने की प्रक्रिया संचालित है ऐसे में त्रुटि रहित वरिष्ठता सूची के
प्रकाशन के पूर्व उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को व्यक्तिगत तौर पर भी अंतिम अवसर प्रदान करते हुए लोक
शिक्ष्ण संचालनालय bhopal द्वारा निर्देश जारी कर आगामी 16.04.2023 तक उन सभी लोक सेवकों से संशोधन /
त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया है . हालांकि 16 अप्रैल तक लगातार अवकाश होने के
कारण यह आवेदन ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए किन्तु निर्देशनुसार अगले एक दो कार्यशील दिवसों तक
आवेदन व्यक्तिगत लिए जा सकते हैं
👉new ums प्रोविजनल वरिष्ठता सूची 13.04.2023
👉उच्च माध्यमिक शिक्षक अंतरिम वरिष्ठता सूची देखें / डाउनलोड करें
ऐसे अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक जिनके नाम इस अंतरिम सूची में नहीं है उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -
ऐसे उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके नाम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा से जारी की गई वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं है वह अपना आवेदन संकुल प्राचार्य व् जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से फॉरवर्ड कराते हुए लोक शिक्षण संचालनालय में जारी निर्देश अनुसार दे सकते हैं इस आवेदन में वरिष्ठता सूची में नाम ना होने का उल्लेख किया गया हो साथ ही इस आवेदन के साथ प्रथम नियुक्ति दिनांक के आदेश, अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश / राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति आदेश एवं यदि उनकी पदोन्नति हुई है तो वह पदोन्नति आदेश की फोटो प्रति संलग्न करके जमा करनी होगी यह कार्यवाही आगामी
16.04.2023 तक तक अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
ऐसे अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक जिनके नाम इस अंतरिम सूची में सम्मिलित है किन्तु उनके नियुक्ति दिनांक या व् अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक में त्रुटि है उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाह ी -
अध्यापक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जिनके नियुक्ति दिनांक तथा संविलियन दिनांक में कोई त्रुटि है या संशोधन होना है वे भी अपना आवेदन संकुल प्राचार्य को अपने प्रथम नियुक्ति दिनांक के आदेश तथा अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक के आदेश की फोटो प्रति को संलग्न करते हुए दे सकते हैं
किस दिनाकं को दर्ज करें -
जिन भी अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति दिनांक तथा संविलियन दिनांक में कोई त्रुटि है या संशोधन होना है वे प्रथम नियुक्ति दिनांक में उनके आदेश जारी होने की तिथि अंकित कर सकते हैं भले ही उन्होने अपनी अपनी संस्था में में आगे की किसी दिनांक को उपस्थिति दर्ज कराई हो .
इसी प्रकार लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश में अध्यापक संवर्ग में संविलियन आदेश दिनांक का उल्लेख किया गया है किन्तु ऐसे सभी अध्यापक संवर्ग जिनके आदेश में संविलियन 01.04.2007 से प्रभावशील होने का उल्लेख किया गया है वे अपने संविलयन दिनांक को 01.04.2007 या इसी प्रकार आगे जिस भी दिनाक से संविलियन का उल्लेख आदेश में हो उसे अपने आवेदन में उल्लेखित करते हुए इन आदेशों की प्रति एवं आवश्यकता अनुसार सेवा पुस्तिका की प्रति के साथ आवेदन जमा सकते हैं .
नोट - अपने आवेदन में अंतरिम वरिष्ठता सूची का क्रमांक अवश्य दर्ज करें ( यदि नाम है तो )
वरिष्ठता क्रमांक | शिक्षक / लोकसेवक का नाम | यूनिक कोड | पदनाम | जिला | जन्मतिथि | कैटेगरी |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
जेंडर | विषय समूह | नियुक्ति का प्रकार | प्रथम नियुक्ति दिनांक | अध्यापक संवर्ग में संविलियन का दिनांक | संशोधित प्रथम नियुक्ति दिनांक | संशोधित अध्यापक संवर्ग में संविलियन का दिनांक |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
यदि पदोन्नति हुई हो तो पदोन्नति दिनांक |
16 |
पदोन्नत लोक सेवकों हेतु -
पदोन्नति प्राप्त सभी प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षकों को उनके पदोन्नति आदेश दिनाक को antrim सूची में अंकित कराया जाना आवश्यक होगा .
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