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आचार संहिता में सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें क्या ना करें ? सभी शासकीय लोक सेवकों व आमजन को जानना अति आवश्यक ? दिशा निर्देश डाउनलोड करें

 आचार संहिता में सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें क्या ना करें ? 

सभी शासकीय लोक सेवकों व आमजन  को जानना अति आवश्यक ? 

दिशा निर्देश डाउनलोड करें 


code of conduct for social media
जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश सहित राजस्थान,छत्तीसगढ़ व मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है 
 सरकारी लोक सेवकों द्वारा  विभिन्न शासकीय  / निजी कार्यों हेतु  सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता रहा है किन्तु   निर्वाचन आयोग द्वारा  आदर्श आचार संहिता लागू  किये जाने के बाद समस्त शासकीय लोक सेवकों द्वारा   सोशल मीडिया के प्रयोग में  अत्यंत सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है
 सोशल मीडिया के प्रयोग में  अब  किसी भी पोस्ट को करने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण किया जाना आवश्यक है जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश द्वारा समस्त शासकीय लोक सेवकों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग आचार संहिता के दौरान किस प्रकार करना है इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं इन दिशा निर्देशों कोसंक्षेप में बिंदुवार इस प्रकार समझा जा सकता है- 

 हमें क्या नहीं करना है 

  • किसी भी तरह की राजनीतिक पोस्ट शासकीय अकाउंट या समूह में नहीं करें
  • किसी भी शासकीय योजना का प्रचार प्रसार किसी भी ग्रुप  /समूह द्वारा नहीं किया जाएगा 
  • किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति को टैग नहीं किया जाएगा 
  •  सोशल मीडिया हैंडलर्स यह सुनिश्चित करें कि निर्वाचन से जुड़ी किसी भी खबर, वीडियो, फोटो या ऑडियो कंटेंट में किसी भी राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री, मंत्री गण, ऐसी कोई संस्था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़ी है उन्हें बिल्कुल भी टैग न हो
  • किसी भी प्रकार के राजनीतिक अकाउंट को टैग नहीं किया जा सकेगा
 अन्य सावधानियां -
   
  •    निर्वाचन की अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक पार्टी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीति से जुड़ी संस्थाओं के अकाउंट को अनफॉलो करें
  •  निर्वाचन संबंधी गतिविधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार अनुमोदन उपरांत प्रामाणिकता के साथ ही पोस्ट किया जा सकेगा 
  • प्रभावी आचार संहिता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार ही कलेक्टर के ऑफिशियल अकाउंट से निर्वाचन संबंधी जानकारियां पोस्ट होंगी
  •  पोस्ट किया जा रहा कंटेंट जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लाया जाए 
  • अन्य सभी शासकीय सोशल मीडिया अकाउंट से भी सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन संबंधी जानकारियां ही पोस्ट शेयर और ट्वीट ट्वीट होगी 
  • निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मंत्रियों तथा अन्य राजनीति के व्यक्ति विशेष की गतिविधियों को शासकीय सोशल मीडिया पर ट्वीट या पोस्ट नहीं होंगे 
  • आचार संहिता के अवधि में शासकीय सोशल मीडिया अकाउंट से कोई लाइव नहीं होगा   
  • आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी अगर किन्हीं अकाउंट पर किसी योजना के प्रचार प्रसार से संबंधित फोटो या कवर फोटो लगाए गए हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित करें
  • आचार संहिता के दौरान शासकीय सोशल मीडिया और अकाउंट पर किसी भी अखबार की कटिंग, राजनीतिक दल नेता या चुनावी चुनावी उम्मीदवार के बयान और पब्लिक मीटिंग की गतिविधियों को पोस्ट शेयर ट्वीट या रिट्वीट नहीं किया जाएगा

 मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग की नवीनतम जानकारी से अपडेट होते रहने के लिए पढ़ते रहिये https://www.mpteachers.com                

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