NPS missing credits: अध्यापक संवर्ग की 2011 से 2022 तक अंशदायी पेंशन की अब तक जमा नहीं हुई राशि NPS खाते में शीघ्र जमा कराएं प्राचार्य .
जिला शिक्षा अधिकारी ने माँगा प्रमाण .
जाने कैसे जमा कराएं NPS के मिसिंग credits
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कार्यरत रहे अध्यापक संवर्ग के लिए यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है , लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी चाही गई है उनके जिले में अध्यापक संवर्ग के कितने ऐसे लोकसेवक हैं जिनके एनपीएस खाते में वर्ष 2011 से 2022 तक किस किस माह के मिसिंग क्रेडिट को जमा नहीं किया गया है
इन्ही पत्रों के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर द्वारा अपने जिले के सभी संकुल प्राचार्य को पत्र लिखा गया है जिसके अंतर्गत अध्यापक अंशदाई पेंशन योजना अंतर्गत संकुल में कार्य करने वाले समस्त अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की मिसिंग क्रेडिट पेंडेंसी समाप्त हो गई है इस बात का प्रमाण संकुल प्राचार्यों से मांगा गया है
अपने आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि सभी संकुल प्राचार्य इस बात का लिखित प्रमाण पत्र दें कि उनके संकुल अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग (वर्तमान में नवीन संवर्ग) के किसी भी लोक सेवक की अंशदाई पेंशन में वर्ष 2011 से 2022 तक के बीच की कोई भी पेंडेंसी शेष नहीं है उनके इस पत्र से सभी प्राचार्यो में खलबली मच गई है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र चाहा गया है
इस पत्र के बाद अध्यापक संवर्ग के ऐसे सभी लोकसेवक जिनकी वर्ष 2011 से 2022 के बीच किसी भी वर्ष में यदि एनपीएस कटौती की राशि उनके खाते में जमा नहीं की गई है तो वह अपने एनएसडीएल अकाउंट के प्राण खाते का प्रिंट आउट प्राप्त कर एक आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं इस आवेदन में वर्ष बार जिस भी माह का मिसिंग एनपीएस कटोत्रा उनके खाते में जमा नहीं किया गया है इसका उल्लेख करते हुए अपना आवेदन दे सकते हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि जिन भी अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों का वर्ष 2011 से 2022 तक का अंशदाई पेंशन का कोई नहीं कटोत्रा यदि मिसिंग है तो फिर स्वयं अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
उक्त आदेश के पश्चात अध्यापक संवर्ग के ऐसे सभी लोग सेवक जिनके एनपीएस अकाउंट में वर्ष 2011 से 2022 तक किसी भी वर्ष हुआ माह की राशि जमा नहीं की गई है तो वे अपना अभ्यावेदन अपने-अपने जिलों के विकास खंड में विकास खंड शिक्षा अधिकारी व जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एनपीएस नोडल अधिकारी उक्त आवेदनों के आधार पर अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के मिसिंग क्रेडिट की राशि को उनके खातों में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे.
उल्लेखनीय है प्रदेश में अध्यापक संवर्ग के 2 लाख से अधिक लोक सेवकों को जून 2011 से अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया गया है किन्तु इस संवर्ग के हज़ारो लोक सेवकों के nps खाते में गड़बड़ी है . विभाग द्वारा इन लोक सेवकों के खातों में कई - कई माह की NPS कटोत्रा राशि जमा ही नहीं की गई है जिससे इस संवर्ग के लोक सेवकों को लाखों रूपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है
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