शीत काल में जिला शिक्षा अधिकारी कर सकेंगे जिले में विद्यालय समय परिवर्तन व् अवकाश अनुशंसा !
लोक शिक्षण संचालनाय ने जारी किये निर्देश I
जाने कितने तापमान पर बदला जा सकता है विद्यालय समय I
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मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हैं जहां मौसम की असामान्य परिस्थितियां रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं I फिर विद्यालय कैसे अछूते रह सकते हैं ? मध्य प्रदेश में गर्मी , बरसात व् शीत काल तीनों मौसमों के चरम तक जाने से विद्यालयीन शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती हैं . अब जबकि शीत काल का मौसम चल रहा है इसमें भी ठण्ड के असामान्य स्थिति तक जाने की संभावना को द्रष्टिगत रखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने सभी जिलों के जिलाशिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं .
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शीत काल में जिन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होता है उन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी जिले के कलेक्टर को विद्यालय समय परिवर्तन व् अवकाश अनुशंसा हेतु लिख सकते हैं . साथ ही जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्रीष्म मौसम में यदि तापमान 42 डिग्री से अधिक जाता है तब भी जिला शिक्षा अधिकारी जिले के कलेक्टर को विद्यालय समय परिवर्तन व् अवकाश अनुशंसा हेतु लिख सकते हैं.
उक्त आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रथक से निर्देशों का इन्तजार नहीं करना पडेगा .
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