Ad Code

Ticker

6/recent/ticker-posts

उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा समयमान वेतनमान : जनजातीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव मांगे I जाने क्या है समयमान ?

 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा समयमान वेतनमान : 

जनजातीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव मांगे  

जाने क्या है समयमान ?  

https://www.mpteachers.com/


मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा दो विभागों के अंतर्गत संचालित होती है - स्कूल शिक्षा विभाग व् जनजातीय कार्य विभाग . हालाँकि इन दोनों ही विभागों के शिक्षकों के मूलभूत नियम स्कूल शिक्षा विभाग के संचालनालय द्वारा बनाए जाते हैं किन्तु इन्हें दोनों ही विभाग अपने -अपने स्तर से लागू करते हैं ऐसा ही एक आदेश हैं उच्च माध्यमिक शिक्षकों  को समयमान वेतनमान देने का I
एक ही कार्य के लिए दो अलग अलग पदनाम के शिक्षक 
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग में एक अनोखी व्यवस्था कायम है यहां प्राथमिक/ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर एक ही कार्य को करने वाले दो अलग-अलग प्रकार के शिक्षक संवर्ग कार्यरत हैं

यदि उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें तो यहां कक्षा नौवीं से बारहवीं तक अध्यापन कार्य करने वाला एक संवर्ग व्याख्याता संवर्ग दूसरा उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग

इन दोनों ही शिक्षक संवर्गों की शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान समान है किंतु जहां व्याख्याता संवर्ग की भर्ती पूर्व से होती आ रही है वही व्याख्याता के स्थान पर वर्ष 1994 से पहले शिक्षा कर्मी वर्ग 1 फिर संविदा शिक्षक वर्ग 1 फिर वरिष्ठ अध्यापक इसके पश्चात उच्च माध्यमिक शिक्षक पदनाम से शिक्षकों की भर्ती की जाने लगी

क्या है समयमान वेतनमान

व्याख्याता व माध्यमिक शिक्षक दोनों का ही वेतनमान समान है अर्थात छठवें वेतनमान के अनुसार दोनों का ही मूल वेतन 9300 +3600 ( ग्रेड पे ) - 34800 है

जब यह शिक्षक 12 वर्ष तक अगले पद पर किन्ही कारणों से पदोन्नत नहीं हो पाते हैं तो इन्हें पदोन्नत पद का वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाता है . इसी प्रकार 24 वर्ष तक पदोन्ननति प्राप्त न होने या एक पदोन्नति प्राप्त होने पर पुनः अगले पद का वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाता है .

वर्ष 2008 के पश्चात व्याख्याता संवर्ग को 12 व् 24 वर्ष के स्थान पर 10 , 20 व् 30 वर्ष में पदोन्नत पद का वेतनमान देने का निर्णय हुआ जिसे समयमान वेतनमान कहा जाता है

इस प्रकार इसी के अनुरूप उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी नियुक्ति दिनांक से 10 , 20 व् 30 वर्ष में वेतनमान दिया जाना है जिसे समयमान वेतनमान कहा जाता है

क्या है जनजातीय कार्य विभाग का आदेश -

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वर्ष पूर्ण कर चुके उच्च माध्यमिक शिक्षकों को छठवें वेतनमान के अनुरूप 9300+4200 एवं 20 वर्ष पूर्ण कर चुके उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 15600+5400 का वेतनमान प्रदान किया जाना है इसी संदर्भ में संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाली जिलों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों फिर 10 वर्ष व् 20 वर्ष पूर्ण होने के बाद समय मान वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं इसके तहत जिन उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सेवा अवधि 10 वर्ष व् 20 वर्ष हो चुकी है उन सभी की 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली माँगी गई है इसके पश्चात इन्हें क्रमश प्रथम व् द्वतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाएगा .

वर्ष 1998 से नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों ( शिक्षा कर्मी वर्ग -1 ) को 2018 से व् वर्ष 2006 से नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों ( संविदा शाळा शिक्षक वर्ग 1 ) वर्ष 2016 से समयमान वेतनमान प्राप्त होना है

जनजातीय कार्य विभाग के आदेश को पढने के लिए क्लिक करें

👉 यह भी पढना चाहें- 

👉 web story ( वेब स्टोरी )  वरिष्ठता संशोधन 

👉 अध्यापक संवर्ग :  उच्च माध्यमिक / माध्यमिक /प्राथमिक   शिक्षक संवर्ग की  अंतरिम वरिष्ठता सूची  जारीI  वरिष्ठता सूची में संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने का अंतिम अवसर I जिला शिक्षा अधिकारियों ने जारी किये आदेश I संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने की प्रक्रिया I अध्यापक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण 




मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग की नवीनतम जानकारी से अपडेट होते रहने के लिए पढ़ते रहिये https://www.mpteachers.com

विद्यार्थिओं के लिए एक उपयोगी वेबसाईट -- www.mahatmagandhiessay.com

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Ad Code

Responsive Advertisement