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Adhyapak samvarg अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में आये माध्यमिक शिक्षक व् उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विषय में सुधार का अंतिम अवसर I लोक शिक्षण ने जारी किये आदेश I देखें प्रक्रिया

                                     Adhyapak samvarg - माध्यमिक शिक्षक , उच्च माध्यमिक शिक्षक विषय सुधार 

Adhyapak samvarg  अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में आये माध्यमिक शिक्षक व्  उच्च माध्यमिक शिक्षकों के  विषय में सुधार का अंतिम अवसर

                          Adhyapak samvarg

              Adhyapak samvarg के शिक्षकों के लिए राहत भरा निर्देश  लोक शिक्षण संचालनालय bhopal ने जारी किया है . जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी कर कहा है वर्ष 2018 में राज्य शिक्षा सेवा के गठन के बाद इसमें Adhyapak samvarg  से माध्यमिक शिक्षक व् उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्त किये गए अध्यापको व् वरिष्ठ अध्यापकों के विषय में बड़ी संख्या में गड़बड़ी हुई . मूल रूप से   Adhyapak samvarg में जो शिक्षक जिस विषय में नियुक्त था , राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त होने के बाद लोक शिक्ष्ण संचालनालय से जो   नियुक्ति  आदेश जारी हुए उनमें सैकड़ो माध्यमिक शिक्षकों व् उच्च माध्यमिक के नियुक्ति के विषय गलत अंकित होकर आदेश जारी हो गए . गत 5 वर्षों में सैकड़ो माध्यमिक व् उच्च माध्यमिक  शिक्षकों ने इसमें सुधार के प्रयास किये किन्तु दर दर की ठोकरें खाने के सिवाय कोई नतीजा नहीं निकला . अब जबकि लोक शिक्षण ने इनके विषय में सुधार की पूरी प्रक्रिया जारी कर दी है तो  Adhyapak samvarg  के  ऐसे सभी लोक सेवकों के लिए बड़ी राहत हुई है अब उनके विषय की गलत त्रुटि में समय में सीमा में सुधार हो सकेगा . 

👉 web story ( वेब स्टोरी )  वरिष्ठता संशोधन 

कितनी गंभीर है राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति होने पर विषय की गलत त्रुटि अंकित होना 

    Adhyapak samvarg में मुख्य रूप से तीन केटेगरी के लोक सेवक आते हैं - 
  • सहायक अध्यापक 
  • अध्यापक 
  • वरिष्ठ अध्यापक 
                          इनमें से अध्यापक  व्  वरिष्ठ अध्यापक  पद पर संविलियन /नियुक्ति  विषय वार  हुवा है . ऐसे में जब राज्य शिक्षा सेवा में इन्हें पुनः नियुक्ति प्रदान की गई तो संकुल , जिले व् संभाग स्तर से त्रुटि पूर्ण जानकारी के कारण राज्य शिक्षा में गलत विषय  में आदेश जारी हो गए जिसका खामियाजा सैकड़ो  Adhyapak samvarg के लोक सेवकों को उठाना पड़ा. गलत विषय के कारण वे गत वर्षों में अपना ट्रान्सफर नहीं करा सके , और न ही ट्रान्सफर होने पर अन्य जगह ज्वाइन ही हो सके और तो और गलत आदेश के कारण उन्हें अतिशेष ( सरप्लस ) की सूची में जाना पड़ा. साथ ही कई जगह गलत विषय अंकित होने के कारण वेतन भुगतान की समस्या से भी जूझना पड़ा. 

क्या है आदेश में - 

       जारी आदेश में     Adhyapak samvarg के जिन लोक सेवकों के विषय गलत अंकित हुए उनके लिए  सबसे पहले संकुल से उनके सभी दस्तावजों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य पात्रता समिति के समक्ष रखें जायेंगे जिसमें सीईओ जिला / नगर पालिका /नगर परिषद  के अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हैं इनके अनुमोदन के बाद ही उक्त प्रस्ताव deo व् Jd कार्यालय से संचालनालय प्रेषित किये जायेंगे I 
 Adhyapak samvarg के ऐसे लोक सेवक जिनके नियुक्ति विषय में त्रुटि है तत्काल इस आदेश की एक प्रति के साथ संकुल , जिला शिक्षा अधिकारी व् संभागीय संयुक्त  संचालक को आवेदन कर सकते हैं 


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