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कक्षा 9 वीं व् 11 वीं परीक्षा 2023 - संचालन संबंधी विस्तृत निर्देश जारी I केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर दिव्यांग छात्रों की जगह लेखक की अनुमति तक सभी नियम देखें व् सुरक्षित रखें

         कक्षा 9 वीं व् 11 वीं  परीक्षा 2023 

       संचालन संबंधी विस्तृत निर्देश जारी I

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा आगामी कक्षा 9 वीं व् 11 वीं की  परीक्षावों के  व्यवस्थित  संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं . यह परीक्षाएं 31 मार्च 2023 से आरंभ होकर 17 अप्रैल 2023 को संचालित रहेंगी . 
9th-11th exam

                                                        
                   कक्षा 10 वीं व् 12 वीं की परीक्षावों के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग के समाचारों के चलते कक्षा 9 वीं 11 वी की परीक्षावों के व्यवस्थित संचालन के लिए सख्त निर्देश जारी किये गए हैं . इन निर्देशों का अनुपालन न होने पर सभी संबंधितो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सकती है . 
जारी निर्देशों में कहा गया है कि - 

निर्देश पुस्तिका में निम्नानुसार  पेजों पर दिए गए  विन्दुवों में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए हैं . 

पुस्तिका . प्रथम भाग 
01 प्राथमिक कार्यप्रणाली 03

02 गोपनीय सामग्री का परिवहन एवं सुरक्षा 04

03 परीक्षा केन्द्र व्यवस्था 04-05

04 परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था 05

05 केन्द्राध्यक्ष-सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति 05

06 पर्यवक्ष्े ाको ं की व्यवस्था 06-07

07 परीक्षार्थियों का परीक्षा भवन में प्रवेश 07

08 उत्तर पुस्तिकाओं संबंधी तैयारी 08

09 प्रश्न पत्रों के लिफाफे की तैयारी 08-10

10 परीक्षा के समय होने वाली अन्य कार्यवाही 10

11 परीक्षाकाल मे परीक्षार्थियो ं को दी जाने वाली सामग्री 10

12 परीक्षा के समय उपयोग हेतु मान्य उपकरण 10

13 परीक्षार्थियों को लेखक दिए जाने संबंधी प्रावधान 11

14 प्रत्येक प्रश्न पत्र की समाप्ति के उपरान्त की कार्यवाही 11-13

15 चेक लिस्ट 13

16 परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण 13-14

17 अन्य महत्वपूर्ण निर्देश 14

18 अनुचित साधन पाये जाने पर कार्यवाही एवं प्रावधान 14

19 वित्त संबंधी निर्देश 14-15

20 परीक्षार्थियों को रोल नंबर प्रदान करना

पुस्तिका - द्वितीय भाग

01 मूल्यांकन 17-21

02 पूरक परीक्षा की तैयारी 21-24

03 परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन का शेड्यूल 24-27

पुस्तिका - तृतीय भाग (परिशिष्ट)

01 परीक्षा संचालन प्रतिवेदन 28

02 अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 29-31


03 अभिरक्षा पंजी क्रमांक 2 32-34

1. प्राथमिक कार्य प्रणाली
लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देषन में कक्षा 9वीं 11वीं के प्रश्नपत्रो ं का निर्माण, परीक्षा

आयोजन एवं मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है। परीक्षा का संचालन नियमानुसार

पूर्ण संवेदनशीलता एवं गम्भीरता के साथ हो सके इसके लिऐ सम्बन्धित समस्त प्राचार्यों, शिक्षकों

एवं अधिकारियो ं के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-

1.1 समस्त शासकीय उ.मा.वि. एवं हाईस्कूल उनमं े अध्ययनरत् विद्यार्थियां े के लिए परीक्षा केन्द्र

होंगे। विद्यालय के प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष तथा वरिष्ठतम शिक्षक, सहायक केन्द्राध्यक्ष रहेगें। प्राचार्य

पदस्थ न होने की स्थिति में वरिष्ठतम शिक्षक, केन्द्राध्यक्ष एवं वरिष्ठताक्रम में दूसरे क्रम के

शिक्षक सहायक केन्द्राध्यक्ष रहेगे।ं लो.शि.सं. द्वारा परीक्षा की गापे नीय सामग्री म.प्र. राज्य मुक्त

स्कूल षिक्षा बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त समस्त सामग्री की जांच वितरण

केन्द्र (जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय/ई.एफ.ए. संस्था) पर ही कर ली जाए। यह

सुनिश्चित कर लें कि आवश्यकतानुसार सामग्री प्राप्त की गई है। यदि कोई कमी अथवा त्रुटि

हो तो इसकी सूचना प्राचार्य वितरण केन्द्र विद्यालय को तत्काल प्रश्न पत्र वितरण स्थल पर

ही दे दी जाए। इसकी पृथक से सूचना परीक्षा प्रभारी लोक शिक्षण संचालनालय को दिए गए

ई-मेल उचेंबजमंउ/हउंपसण्बवउ पर भी दी जाए।

1.2 प्रश्न-पत्र वितरण केन्द्र पर उपस्थिति पत्रक के आधार पर विषयवार संख्या अनिवार्य रूप से

निकाल ली जाए उसके बाद ही प्रश्न पत्रो ं के लिफाफ े प्राप्त किये जाए। कमी की दशा मे ं प्रश्न

पत्र वितरणकर्ता अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर लिखित मे ं सूचित किया जाए। प्रश्न पत्रो ं के

लिफाफे प्राप्त करने के बाद परीक्षा समय सारणी (टाईम टेबिल) से उसका सावधानी पूर्वक

मिलान किया जाए। यह सुनिश्चित करे ं कि प्रश्न पत्र की कमी के कारण कोई भी छात्र परीक्षा

में सम्मिलित होने से वंचित नहीं रहें।

1.3 भाषा विषयों ,समाजषास्त्र एवं मनोविज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी

तथा अंग्रेजी माध्यम में एक साथ मुद्रित है केवल उर्दू माध्यम के प्रश्न-पत्र अलग से मुद्रित

है। इस कारण परीक्षा केन्द्र मंे सम्मिलित होने वाले छात्रों का विषयवार संख्या पत्रक ऑनलाईन

तैयार करते समय उर्दू माध्यम का विशेष ध्यान रखा जाए।

1.4 प्रश्न पत्र प्राप्त करते समय लिफाफों की गुणकवार

( Denomination Wise) संख्या का मिलान

बीजक से भली भांति कर सुनिश्चित करे कि जितने लिफाफे/प्रश्न पत्र आपके द्वारा गुणकवार

प्राप्त (Denomination Wise) प्राप्त किये जा रहे हैं, उतने ही लिफाफे/प्रश्न पत्रों की प्रविष्टि

बीजक मे  है। बीजक मे  किसी भी प्रकार की काट-छांट नहीं की जाएगी तथा लिफाफों की

पावती भी स्पष्ट रूप से शब्दो ं व अंको में संख्या दर्शाते हुए दे।ं लिफाफों पर जो क्रमांक अंकित

है, उन्हीं की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में की जाए।

1.5 प्रश्न पत्रो  के लिफाफें बाक्स मे परीक्षा कार्यक्रम के क्रमानुसार रखं।े किसी परीक्षा केन्द्र पर

यदि असामान्य रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें किसी विषय विशेष के लिए परीक्षा

केन्द्र पर छात्र के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध न हों तथा निकटतम परीक्षा केन्द्र से भी प्रश्न पत्र

प्राप्त करने का समय भी शेष न हो तो संबंधित केन्द्राध्यक्ष तत्काल संबंधित जिला शिक्षा

अधिकारी से फोन/फैक्स पर सम्पर्क कर उनके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई


सम्पन्न करे।

2. गोपनीय सामग्री का परिवहन एवं सुरक्षा
परीक्षा की गोपनीय सामग्री की महत्ता एवं संवेदनशीलता सभी अच्छी तरह समझते हैं। यह अत्यंत

आवश्यक है कि गोपनीय सामग्री को लेकर आप तथा आपके सहयोगी स्टाफ पूरी तरह सतर्क रहें।

इस विषय मं े निर्देश निम्नानुसार है:-

2.1 परीक्षा केन्द्र की गापे नीय सामग्री ले जाने हेतु केन्द्राध्यक्षो ं एवं सहायक केन्द्राध्यक्षो ं को बाक्स

व ताले संबंधित वितरण केन्द्र पर लाने होंगे।

2.2 गोपनीय सामग्री के वितरण स्थल से परीक्षा केन्द्र के निकटतम थाने तक सुरक्षित परिवहन

की व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से जिला षिक्षाधिकारी द्वारा की जाएगी।

2.3 जिला मुख्यालय के प्रश्न पत्र वितरण केन्द्र से प्रश्न पत्रों के पैकेट्स को बाक्स सील करके

सीधे पुलिस स्टेशन में हीं ले जाकर वहीं रखें। उसे परीक्षा केन्द्र, घर या अन्य जगह नहीं ले

जाया जा सकता है। पुलिस स्टेशन में बाक्स रखते समय अभिरक्षा पंजी क्रमांक एक मंे

आवश्यक प्रविष्टि कर पंजी पुलिस स्टेशन मं े सौप दं।े

2.4 पुलिस स्टेशन पर रखे जाने वाल े प्रश्न पत्रां े के बाक्स मं े दो मजबूत ताले रहंगे े। बाक्स को

प्रतिदिन निर्देशानुसार सील किया जाएगा तथा अभिरक्षा पंजी क्रमांक एक में निर्धारित कालमों

की परीक्षावार प्रतिदिन नियमित प्रविष्टि अनिवार्य रूप से की जाएगी। परीक्षा केन्द्र पर संधारित

किये जाने वाली अभिरक्षा पंजी नं. 2 के परिशिष्ट ‘‘क‘‘ एवं ‘‘ख‘‘ में प्रतिदिन निर्देशानुसार

प्रविष्टि अनिवार्यतः की जाएगी।

2.5 प्रश्न पत्र के पैकेट्स थाने से कलेक्टर के अनुमोदन से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त

अधिकारी की उपस्थिति मे ं नियत तिथि मे ं परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट

पूर्व ही निकालें परीक्षा आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र का लिफाफा/लिफाफ े पर्यवेक्षकां े

एवं परीक्षार्थियां े के सम्मुख लाए ताकि वह लिफाफां े पर लगी मुहरो ं को जांच कर सकंे। इसके

पश्चात् ही निर्देशानुसार प्रश्न पत्र के लिफाफे खोले जाएं। प्रश्न पत्र का लिफाफा खोलने के

विशिष्ट निर्देशांे के पालन हेतु पूर्ण सतर्कता बरती जाए। इसके पश्चात् निर्धारित समय पर ही

प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को वितरित किये जाएं।

2.6 गोपनीय समाग्री के पैकेट्स थाने/चौकी से परीक्षा कार्यक्रमानुसार एवं समय संबंधी निर्देशों

को ध्यान मंे रखते हुए केन्द्राध्यक्ष अथवा सहायक केन्द्राध्यक्ष स्वयं निकालंे। यह विशेष रूप से

देखा जाए कि जिस विषय का प्रश्नप्रत्र है उसी विषय के पैकेट्स निकाले जाएं।

3. परीक्षा केन्द्र व्यवस्था
3.1 परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व कर ली जाए।

3.2 प्रतिदिन छात्र संख्या अनुसार पुलिस की व्यवस्था की जाए।

3.3 ऐसे परीक्षा केन्द्र जो घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो या जहां अधिक यातायात हो, वहाँ

“सावधान परीक्षा केन्द्र है 100 मीटर के भीतर अनाधिकृत व्यक्तियो ं का आना कानूनन मना है”

इस प्रकार का सूचना पत्र बनाकर केन्द्र के बाहर उचित स्थान पर लगाने की व्यवस्था करे।ं

3.4 परीक्षा केन्द्र की सीमा/दीवार के फाटक पर ताले न लगाये जाएं।

3.5 परीक्षा के समय लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कराये जाने वाले केन्द्र निरीक्षण के लिए केन्द्र

पर एक स्थाई निरीक्षण पंजी रखे।ं संचालनालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक अपनी निरीक्षण टीप

इसमे ं अंकित करेगं ।े परीक्षा केन्द्र मे ं परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियो ं एवं नियोजित स्टाफ के

अतिरिक्त केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगं े। इनके प्रवेश निर्गम की तिथि समय एवं

पदनाम, हस्ताक्षर निरीक्षण रजिस्टर मंे अंकित हांेगे।

3.6 परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु परीक्षा कार्यक्रम/प्रतिदिन की बैठक व्यवस्था की जानकारी एवं

अन्य आदेशों की प्रतिलिपियां नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएं।

3.7 उत्तरपुस्तिकाआं े का पैकटे /पार्सल तैयार करने हेतु समस्त सामग्री जसै े गोंद, माचिस, चपड़ी,


मोमबत्ती, सुई, धागा तथा मजबूत कपड़ा आदि पहले से समुचित मात्रा में मंगाकर रखा जाए।

4. परीक्षार्थियो ं की बैठक व्यवस्था
4.1 परीक्षार्थियो ं की संख्या के आधार पर परीक्षा के उपयोग मे ं आने वाल े कमरो ं आदि का हिसाब

लगा ले ं तथा आवश्यक फर्नीचर का प्रबंध भी कर लंे।

4.2 प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यथा संभव पृथक् टेबिल तथा कुर्सी लगाई जाए। टेबिल पर विधिवत

रोल नंबर आदि चाक से लिखे जाये या पर्ची चिपका दी जाएं। दो परीक्षार्थियों के बीच बैठक

मंे उचित दूरी रखी जाये। जिससे छात्र एक दूसरे की कॉपी न देख सकें तथा बातचीत न

कर सकें।

4.3 स्मरण रखे कि केवल ऐसी स्थिति मंे जहां किसी छात्र को कोई संक्रामण रोग है और इसका

प्रमाण अधिकृत शासकीय चिकित्सक द्वारा दिया जाता है, वहां ही उस छात्र को अलग कमरे

में बैठाने की छूट दी जाए।

4.4 परीक्षा केन्द्र के समस्त परीक्षा कक्षों मंे हवा, प्रकाश, रोशनदान का समुचित प्रबंध होना चाहिए।

4.5 परीक्षायंे किसी भी दशा मंे टेन्ट मंे आयोजित नहीं की जाएं।

4.6 परीक्षार्थियो ं की बैठक व्यवस्था करते समय निम्नांकित बिंदुओ ं को ध्यान में रखा जाये -

(अ) सर्वप्रथम बैठक व्यवस्था बड़ े हाल/कमरां े मंे की जाए। इसके बाद ही आवश्यकतानुसार छोटे

कमरो ं का उपयोग किया जाए।

(ब) परीक्षा के दिनो ं में छात्रो ं की बैठक व्यवस्था मे ं स्थान (कमरा) परिवर्तन आवश्यक किया जाए

एवं इस परिवर्तन की सूचना छात्रां े की जानकारी के लिये प्रवेश द्वार के श्यामपट पर बड़ े

अक्षरों में अंकित की जाएं।

(स) कमरे में किस दिनांक को कौन-कौन से एवं कितने परीक्षार्थी बैठे, वहां कौन-कौन पर्यवेक्षक

थे किस कक्ष मंे बाहरी निरीक्षण दल के कौन-कौन अधिकारी आए, इसका पूर्ण विवरण पूरी

परीक्षा के लिए संधारित एक स्थाई पंजी में तैयार कर परीक्षा केन्द्र पर एक वर्ष तक सुरक्षित

रखा जाए।

(द) ऐसे परीक्षा केन्द्र, जिसमंे मूक, बधिर परीक्षार्थी परीक्षा मंे सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनमंे इन


छात्रो ं की समस्या के समाधान के लिय े आवश्यक व्यवस्था की जाए।

5. केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति
5.1 समान्यता सभी शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा केन्द्र रहेंगे एवं इनके प्राचार्य

उसी सस्ंथा मे ं केन्द्राध्यक्ष एवं परीक्षा प्रभारी सहायक केन्द्रध्यक्ष होगंे।

5.2 जिस परीक्षा केन्द्र से केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के पुत्र/पुत्री परीक्षा मंे सम्मिलित हो रहे

हांे तो वे उस परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष नहीं हो सकेगंे।

केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति से पूर्व उनसे इस आशय के घोषणा पत्र पर

हस्ताक्षर करा लिये जायें।

5.3 निर्धारित नीति एवं नियमां े के अनुसार सहायक केन्द्राध्यक्षो ं की नियुिक्त परीक्षावार पृथक-पृथक

की जाना है। केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष के फोटोयुक्त परिचय/नियुक्ति पत्र जिला

शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे।

5.4 केन्द्राध्यक्ष द्वारा अपनी संस्था के शिक्षकों की सेवाएं पर्यवेक्षण आदि कार्य हेतु प्राप्त की जाए।


5.5 उपर्युक्त व्यवस्था पूरक-परीक्षा हेतु भी रखी जाए।

6. पर्यवेक्षको ं की व्यवस्था
6.1 प्रति कमरे/हाल मंे परीक्षार्थियांे की संख्या पर दिये गये निम्नांकित मापदण्ड के अनुसार

पर्यवेक्षक रखे जाएं। कमरे/हाल में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या पर्यवेक्षकों की संख्या-

(1) 1 से 19 तक एक

(2) 20 से 40 तक दो

(3) 40 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 15 या भाग के गुणक के लिए एक

6.2 लिपिको ं को पर्यवेक्षण हेतु कदापि नियुक्त न किया जाए।

6.3 जिस कमरे/हाल मंे छात्राएं हो वहां कम से कम एक महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति अवष्य

की जाए।

6.4 किसी भी कमरे मंे 20 से अधिक छात्र होने पर कम से कम दो पर्यवेक्षक अवष्य लगाए जाएं

यदि किसी परीक्षा केन्द्र में उर्दू माध्यम वाले परीक्षार्थी हों तो उन्हंे यथासंभव एक साथ एक

दो कमरां े मंे आवष्यकतानुसार बैठाया जाए। परीक्षा दिवस मे ं उर्दू माध्यम का कम से कम एक

जानकार अवष्य रखा जाए ताकि परीक्षार्थी की किसी प्रकार की कठिनाई का निराकरण

तत्परता पूर्वक किया जा सके। आब्जेक्ट ड्राइंग की परीक्षा के दिन एक ड्राइंग शिक्षक पर्यवेक्षक

अवश्य नियुक्त किया जाए ताकि आब्जेक्ट ड्राइंग के परीक्षार्थियो ं को यदि कोई कठिनाई हो

तो उसका निराकरण तत्परता से किया जा सके। इसका परिपालन केन्द्राध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत

रूप से सुनिष्चित किया जाए।

6.5 यदि किसी, पर्यवेक्षक के पुत्र/पुत्री/निकटस्थ संबंधी उसी परीक्षा केन्द्र से परीक्षा दे रहे हो

तो उन्हं े उन परीक्षार्थियां े के बैठने वाल े कमरां े मंे नियुक्त न किया जाए।

6.6 जिस विषय का प्रष्न-पत्र उस दिन परीक्षार्थी हल कर रहंे हो, उस विषय के पढा़ने वाले

पर्यवेक्षक उस दिन कक्ष मंे नियुक्त नहीं किये जायंेगे किंतु उर्दू एवं मराठी भाषा वाले छात्र

जिस दिन परीक्षा दे,ं उस दिन के लिए आवष्यकतानुसार उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी।

6.7 समस्त पर्यवेक्षक परीक्षा प्रारंभ होने के प्रथम दिन 1 घण्टा पूर्व तथा शेष परीक्षा के दिनांे मंे 45

मिनिट पूर्व अवष्य उपस्थित हों मोबाईल का प्रयोग कदापि न किया जावे। परीक्षार्थियों की

बैठको ं के बीच घूम-घूम कर पर्यवेक्षण कार्य करे,ं आपस मे ं वार्तालाप नहीं करें।

6.8 पर्यवेक्षक द्वारा केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षार्थियों को कोई संदेष नहीं भेजे जाएं और

न ही स्कूल चपरासी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी भी परीक्षार्थी के पास पत्र

पहुंचाए जाने की अनुमति देवें।

6.9 पर्यवेक्षक इस बात को भली-भांति देखें एवं अनिवार्यतः सुनिष्चित करे ं कि परीक्षार्थी ने उत्तर

पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अपनी सही जानकारी जैसे अनुक्रमांक, विषय का नाम, प्रष्न पत्र

एवं माध्यम आदि ठीक लिख दिये हैं। रोल नंबर के अंक अंग्रेजी अंको ं मंे सही एवं सुस्पष्ट

अंकांे एवं शब्दों में लिखवा लिया जाए। उपरोक्त प्रविष्टियाँ पूर्ण कराकर अपने हस्ताक्षर करें।

6.10 परीक्षार्थी द्वारा उत्तर-पुस्तिका मंे उत्तर समाप्त होने पर अंत मंे रोल नंबर कदापि नहीं लिखा

जाना है। पर्यवेक्षक इसका परीक्षण एवं संतुष्टि कर लें तथा उत्तर पुस्तिका के सभी खाली

स्थानो ं को लकीर खींच कर स्वयं काट दं।े उत्तर-पुस्तिका पर प्रष्न पत्र का कोड नबंर व

सभी प्रविष्टियां े की पूर्ति होना आवष्यक है।

6.11 परीक्षार्थी को प्रष्न-पत्र बांटने के पूर्व ही इस आषय की सूचना दे दी जाए कि वह

उत्तर-पुस्तिका मंे लाल स्याही अथवा लाल पेंि सल का उपयोग कदापि न करे।ं

6.12 अनुपस्थित छात्र के विषय मंे पर्यवेक्षक स्वयं ।ठैम्छज् लिखेगं े एवं हस्ताक्षर करेगं ।े

6.13 परीक्षार्थी द्वारा ली गई पूरक उत्तर-पुस्तिका की कुल संख्या उत्तर-पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ

पर निर्धारित कालम मंे अंकित किया जाना आवष्यक है। पर्यवेक्षक उत्तर-पुस्तिका मंे प्राप्त

करते समय यह देख लंे और यदि संख्या अंकित नहीं है तो परीक्षार्थी से लिखवा ले ं पूरक

उत्तर पुस्तिका वितरित करते समय इस पर परीक्षा केन्द्र क्रमांक की सील तथा पर्यवेक्षक के

हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित होना अनिवार्य हैं।

6.14 जिन परीक्षार्थियो ं द्वारा पूरक उत्तर-पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाए, उनसे संबंधित मुख्य


एवं पूरक उत्तर-पुस्तिका को पंचिंग मषीन से (छेद) किया जा कर दोनों उत्तर- पुस्तिकाओं

को मजबूत सफेद धागे से बांधा जाए। केन्द्राध्यक्ष पूरक उत्तरपुस्तिकाएं पंच (छेद) कर ही

छात्रो ं को देंग।े मुख्य उत्तरपुस्तिकाओ ं पर पंच सुविधा सुलभ कराएंगे।ं

6.15 परीक्षार्थी को चयन किये गये विषयों के अनुसार ही प्रष्न-पत्र देने संबंधी पूरी सावधानी बरती

जाए।

6.16 सभी सहायक केन्द्राध्यक्षों/पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के निर्देषों का पालन

किया जाए।

6.17 पर्यवेक्षक का कर्तव्य होगा कि उनके पर्यवंक्ष्े ाण के अधीन कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा मे ं अनुचित

साधनो ं का उपयोग न कर सके एवं कमरे मे ं पूर्ण शांति एवं अनुषासन रहे। यदि निरीक्षण

दल द्वारा किसी कमरे में कोई नकल प्रकरण प्रतिवेदित होता है तो संबंधित पर्यवेक्षक के

विरूद्ध यह एक साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा कि उन्होंने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं

किया है और इस आधार पर उनके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

6.18 पृथक-पृथक कक्षो ं के लिए पृथक-पृथक पर्यवेक्षक रिपोर्ट उपयोग मे ं लाई जाए।

6.19 परीक्षा समय अवधि मंे अल्प समय के लिए जो परीक्षार्थी आवष्यकता पड़ने पर कक्ष से बाहर

(परीक्षा केन्द्र में ही) जाना चाहे उसकी निगरानी करने हेतु एक उत्तरदायी व्यक्ति नियुक्त

किया जाए। ऐसे परीक्षार्थी का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में रखा जाए। कोई परीक्षार्थी अनपेक्षित

समय के लिए परीक्षा कक्ष से बाहर रह कर लौटे तो केन्द्राध्यक्ष को अधिकार होगा कि वे

उससे स्पष्टीकरण मांगे।ं यदि उसका कथन संषयात्मक हो तो उसकी तलाषी लके र देख

लिया जाए कि कोई आवांछनीय सामाग्री आदि तो उसके पास नहीं है? बार-बार किसी

परीक्षार्थी को अकारण बाहर जाने की अनुमति न दी जाए। परीक्षा कक्ष के बाहर घूमना अथवा

जाना वर्जित रहेगा। असामान्य स्थितियों को पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षक रिपोर्ट में दर्षाया जाए।

6.20 हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से षिक्षक उपलब्ध न होने के स्थिति में पर्यवेक्षण


हेतु संकुल के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयां े से षिक्षक लके र परीक्षा संचालित की जाए।

7. परीक्षार्थियों का परीक्षा भवन में प्रवेश 
7.1 परीक्षा प्रारंभ होने वाले प्रथम दिन परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को 45 मिनिट पूर्व प्रवेष दिया

जाए। अन्य दिनों में केवल 30 मिनिट पूर्व ही प्रवेष करने दिया जाए।

7.2 परीक्षा केन्द्र पर केवल परीक्षार्थियो ं को परीक्षा भवन मे ं प्रविष्ट होने दिया जाए।

7.3 परीक्षार्थी को प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व परीक्षा कक्ष मं े प्रवेश लने ा अनिवार्य

होगा। परीक्षा प्रारभ्ंा होने के निर्धारित समय से 15 मिनिट पूर्व के पश्चात् किसी छात्र को

प्रवेश नहीं दिया जाए।

7.4 प्रत्येक दिन परीक्षा प्रारंभ होने के समय के आधा घंटा पूर्व लंबी घंटी बजाई जाए।

7.5 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सभी कमरों में छा़त्रों को प्रत्येक दिन यह चेतावनी दी जाए कि वे

अपने पास अनुचित साधन प्रयोग (नकल) की कोई सामग्री न रखे।ं परीक्षार्थियो ं को इस संबंध

मे ं आवष्यक निर्देष दे दे।ं

7.6 प्रष्न-पत्र वितरण के पूर्व कमरों की जांच कर ली जाए कि वहां पर कोई चिट अथवा तालिकाएं,

हस्तलिखित या पुस्तक का पृष्ठ तो नहीं रखा है, यदि रखा हो तो तत्काल वहां से उठवा

कर नष्ट करा दिया जाए।

7.7 परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनिट पूर्व घंटी बजने पर उत्तर पुस्तिका दी जाए, ताकि परीक्षार्थी

उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ की सभी प्रविष्टियां कर सके तथा उत्तर पुस्तिका वितरण के 05

मिनिट पश्चात् प्रश्न पत्र दिये जाएं।

7.8 परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटे तक किसी परीक्षार्थी से उत्तर-पुस्तिका उसके देने पर भी उसे


बाहर जाने की अनुमति न दी जाए।

8. उत्तर-पुस्तिकाओ ं संबंधी तैयारी
8.1 केन्द्राध्यक्ष परीक्षा से पहले दिन एक घंटे पूर्व केन्द्र पर पहुंच कर अपने हस्ताक्षर युक्त रबर

मुद्रा, परीक्षा वर्ष की रबर मुद्रा और केन्द्र की रबर मुद्रायें उन समस्त उत्तर पुस्तिकाओं पर

लगवाएं जो उस दिन के प्रष्न-पत्रों के उत्तर लिखने हेतु परीक्षार्थियों को दी जानी है। प्रत्येक

परीक्षा दिवस मे ं उतनी ही उत्तर-पुस्तिकाआं े की संख्या मं े रबर मुद्रा लगाएं जितने परीक्षार्थी

उस दिन उपस्थित पत्रक अनुसार परीक्षा मंे सम्मिलित होना संभावित हैं। यह मुहर पूरक

उत्तर-पुस्तिकाआं े पर भी अंकित की जाए। प्रतिदिन हस्ताक्षर की गई उत्तर पुस्तिकाओ ं का

पूर्ण विवरण रखा जाए।

8.2 परीक्षार्थियांे के स्थान ग्रहण करने के बाद उनको परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले

उत्तर-पुस्तिकाएं वितरित की जाएं।

8.3 कृपया विषष्े ा ध्यान दं े कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्दिष्ट समय के 5 मिनट पूर्व प्रष्न पत्र

परीक्षार्थियां े को वितरित किये जाएंगे, ताकि वे प्रष्नां े को पढे।़

8.4 प्रतिदिन अनुक्रमांक मिलान कर पर्यवेक्षक उत्तरपुस्तिका पर अपने हस्ताक्षर करेगं ,े अनुक्रमांक

अंग्रेजी अंकों एवं शब्दों में लिखने हेतु परीक्षार्थियो ं को सूचित करे।ं अनुपस्थित छात्रो ं के लिए

।ठैम्छज् लिखकर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेगं ं।े

8.5 पूरक उत्तर पुस्तिका देने के पूर्व भली-भांति देख लिया जाए कि मुख्य उत्तर पुस्तिका का

ठीक उपयोग हुआ है या नहीं। पूरक उत्तर पुस्तिका पर भी केन्द्र एवं परीक्षा का नाम तथा

केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर की सील लगाई जाए।

8.6 केन्द्राध्यक्ष प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के उपरान्त लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड पार्सल

विकासखण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. के प्राचार्य/मूल्यांकन अधिकारी को

सोपेंगे।

9. प्रष्न-पत्रो ं के लिफाफो ं की तैयारी
9.1 केन्द्राध्यक्ष प्रतिदिन प्रष्न-पत्र के पैकेट्स निकालते समय पुलिस स्टष्ेान पर रखी अभिरक्षा पंजी

क्रमांक-एक तथा परीक्षा केन्द्र पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-दो में यथा स्थान प्रविष्टियां

अनिवार्य रूप से करेगं ,े तथा संबंधितो ं के हस्ताक्षर प्राप्त करेगं े। परीक्षा समय सारिणी से परीक्षा

तिथि एवं विषयों का मिलान कर प्रष्न-पत्रो ं के सही लिफाफे ही बाक्स से निकालें।

9.2 प्रश्न-पत्र के लिफाफों को खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वही लिफाफा निकाला

गया है जिसका प्रश्न- पत्र उस दिन परीक्षार्थी को समय सारिणी (टाइम टेबल) के अनुसार

देना है। प्रश्न पत्र का लिफाफा खोलते समय विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए।

9.3 प्रष्न-पत्र वितरण के 10 मिनिट पूर्व आवश्यकतानुसार घंटी बजवाएं। तत्पश्चात् प्रश्न-पत्र के

लिफाफे पर्यवेक्षकों एवं परीक्षार्थियो ं के सम्मुख लाएं ताकि वे लिफाफों पर लगी सील/मुहरो ं

की जांच कर सके।ं

9.4 प्रष्न-पत्र के लिफाफ े के पीछे मुद्रित प्रमाण पत्र पर पर्यवेक्षको ं तथा परीक्षार्थियो ं से जांच

करवाकर साक्ष्य हेतु हस्ताक्षर करवाएं।

9.5 प्रष्न पत्रो ं का लिफाफा स्वयं केन्द्राध्यक्ष परीक्षा भवन अथवा मुख्य परीक्षा हाल मे ं सबकी

उपस्थिति मे ं इस प्रकार निर्दिष्ट स्थान से काट कर खोंले ं कि सब सील/मुहरे ं सुरक्षित रहे।ं

लिफाफों को निष्चित रेखा पर ही काटा जाए किसी अन्य स्थान पर नहीं।

9.6 प्रष्न-पत्र परीक्षार्थियो ं को देने के पूर्व प्रष्न-पत्रों की सावधानीपूर्वक जांच करा ली जाए।

9.7 लिफाफे से सर्वप्रथम प्रष्न-पत्र लगभग 2 इंच बाहर निकालकर देखा जाए कि जिस परीक्षा

एवं विषय के प्रष्न पत्र हैं, तो उसी की परीक्षा उस समय निर्धारित हैं। यदि संयोगवष गलत

प्रष्न पत्र है तो उसे बिना पूरी तौर पर बाहर निकाले उसी क्षण अंदर रखकर सील बंद कर दें

तथा इसकी लिखित एवं मौखिक सूचना तत्काल जिला षिक्षा अधिकारी/परीक्षा प्रभारी लोक

षिक्षण संचालनालय को दी जाए कि कौन से प्रष्न-पत्र के लिफाफे मंे किस विषय का गलत

प्रष्न-पत्र निकला है।

9.8 प्रष्न-पत्र उतनी ही संख्या में है, जितनी लिफाफे के ऊपर संख्या अंकित है, कम या अधिक

प्राप्ति की लिखित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी/परीक्षा प्रभारी को अनिवार्यतः दी जाए।

9.9 प्रश्न पत्र खुलते ही परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक कक्ष मंे प्रश्न पत्रो ं की पृष्ठ संख्या भी घोषित करं े

तथा ब्लैक बोर्ड पर लिखें यदि किसी छात्र के पास अपूर्ण पृष्ठ का प्रश्न पत्र पाया जाए तो

छात्र से उक्त प्रश्न पत्र वापस लेकर उसे दूसरा प्रष्न पत्र दिया जाए।

9.10 यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर किसी कारणवश प्रश्न पत्रो ं की संख्या कम हो जाती है, तो

केन्द्राध्यक्ष अन्य स्थानीय परीक्षा केन्द्र से व्यवस्था कर यह सुनिश्चित करे ं कि प्रत्येक छात्र को

प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाए।

9.11 प्रश्न पत्र तत्परता से यथाशीघ्र एक साथ सभी परीक्षा कक्षो ं में बैठे परीक्षार्थियो ं में बंटवा दिये

जाएं। कक्ष में नियुक्त दोनों पर्यवेक्षकों से छात्रों को प्रश्न-पत्र वितरित करवायंे जिससे प्रश्न-पत्र

वितरण मे ं कम-से-कम समय लग सके। परीक्षार्थियो ं को तत्काल प्रश्न पत्र पर अपना रोल

नम्बर अंकित करने को कहा जाए। एक घंटी बजवाकर परीक्षा प्रारंभ होने की सूचना परीक्षार्थियों

को दी जाए तथा उसी क्षण से परीक्षा प्रारंभ होना समझी जाए।

9.12 प्रश्न पत्र परीक्षार्थियो ं को दे देने के बाद केन्द्राध्यक्ष तुरंत हिंदी माध्यम का प्रश्न पत्र पढ़ं े तथा

इस आधार पर यदि प्रश्न-पत्र के अन्य माध्यमों में अनुवाद मे ं कोई त्रुटि या मुद्रण मे ं त्रुटि रह

गई हो तो उसका संशोधन स्वयं कर लंे। मूल प्रश्न में अमूल परिवर्तन या आंशिक संशोधन

कदापि न किया जाए उन्हें प्रश्न-पत्र की समाप्ति तक परीक्षा भवन छोड़कर बाहर न जाने

दिया जाए संशोधनकर्ता द्वारा जो संशोधन किया जाए उसे लिखित रूप में रिकार्ड तैयार

कराकर एक प्रति अपने पास रिकार्ड मे ं रखा जाए। एक-एक प्रति आयुक्त, लो.शि.सं. एवं जिला

षिक्षाधिकारी को उनके नाम से स्पष्ट विवरण सहित भेजी जाए। परीक्षा केन्द्र पर यदि ऐसी

स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी विषय का हिन्दी माध्यम का प्रश्न पत्र उपलब्ध है परंतु उसका

अंग्रेजी अथवा उर्दू माध्यम का प्रश्न-पत्र उपलब्ध नहीं हो तो विशेष परिस्थिति में हिन्दी माध्यम

के प्रश्न-पत्र से वांछित माध्यम में अनुवाद करवाकर छात्र को प्रश्न-पत्र वितरित किया जाए।

9.13 यदि आपके परीक्षा केन्द्र से उर्दू माध्यम के छात्र प्रविष्ट हो रहे हैं तो ऐसे उर्दू माध्यम वाले

छात्रां े के सभी विषयो ं के लिए उर्दू माध्यम से संबंधित विषयां े की जानकारी रखने वाल े पर्यवेक्षक

रखे।ं

9.14 किसी विषय के प्रश्न-पत्र के लिफाफे पर यदि समय की त्रुटि है या गलत मुद्रित है तो

परीक्षा कार्यक्रम मं े मुद्रित समय ही सही माना जाए और उनके अनुसार समय दिया जाए।

9.15 बचे हुए प्रश्न पत्र की प्रतियां अपने पास गिनकर सावधानी से रखें। इनमे ं से कोई भी

प्रश्न-पत्र परीक्षा समाप्त होने से पूर्व परीक्षा भवन के बाहर नहीं ले जाने दिया जाए।

9.16 परीक्षार्थियो ं को सूचित करते रहं े कि जब तक परीक्षा समाप्त न हो, उस समय तक वे अपने

प्रश्न-पत्र अपने पास सम्भाल कर रखे ं और किसी से अदला-बदली न करे।ं प्रश्नपत्र लेकर

परीक्षार्थियों को बाहर तभी जाने दिया जाए, जबकि परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका

पर्यवेक्षक को सौंप दी गई हो।

9.17 यदि अंतिम समय पर किसी प्रश्न-पत्र की प्रतियां आवश्यकता से कम मात्रा में पाई जाए तो

फोटो प्रतियां निकाली जाएं। इस काम मे ं जिनकी सहायता ली जाए, उन्हे ं प्रश्न-पत्र का समय

समाप्त होने तक बाहर न जाने दिया जाए। इस कार्य मंे लगने वाला समय परीक्षार्थियों को

अतिरिक्त रूप से केन्द्राध्यक्ष दे सकते हैं। इस प्रकार की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी

जिला शिक्षा अधिकारी/आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय को तत्काल लिखित में भेजी जाए।

9.18 अतिरिक्त प्रश्न-पत्रो ं को 6 माह तक केन्द्राध्यक्ष द्वारा सुरक्षित रखा जाए। इसके उपरांत उन्हे ं

शाला के नये छात्रों को अभ्यास हेतु प्रदान किया जाए।

9.19 प्रश्न पत्रों के लिफाफों को भी केन्द्राध्यक्ष द्वारा 6 माह तक सुरक्षित रखा जाए। ताकि

आवश्यकता पड़ने पर उनकी जांच की जा सके। 6 माह की अवधि के बाद ही उन्हं े

केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष अपने सामने जलाकर नष्ट कर एवं जिला शिक्षा अधिकारी

को सूचित करे।ं इस हेतु निम्नानुसार प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जाए:-

‘‘शेष बचे प्रश्न-पत्र शाला में छात्रों के उपयोग हेतु रख लिए हैं, तथा खाली लिफाफे जला दिए

गए हैं।‘‘

9.20 संपूर्ण परीक्षा समाप्ति उपरांत अभिरक्षा पंजी क्रमांक-1 थाने से लाकर तथा परीक्षा केन्द्र पर

रखी अभिरक्षा पंजी -2, दोनों पंजियां परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षित रखी जावें।

10. परीक्षा के समय की जाने वाली अन्य कार्यवाही
10.1 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत दो घंटे तक उसे बाहर न जाने दिया

जाए।

10.2 अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक अनुपस्थिति पत्रक और उपस्थिति रजिस्टर, परीक्षा समय

में भरवा लिया जाए। अनुपस्थित पत्रक (निर्धारित प्रारूप) एवं उपस्थिति रजिस्टर सादे कागज

पर प्रश्न-पत्रवार तैयार करायें। इन्हें एक वर्ष की अवधि तक परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षित रखा

जाए।

10.3 परीक्षा के प्रत्येक घंटे के बीत जाने पर एक घंटी बजाकर परीक्षार्थियो ं को सूचित करे।ं परीक्षा

समाप्त होने मे ं पांच मिनट शष्े ा रह जाने पर घंटी बजवाने की व्यवस्था की जाए या परीक्षार्थियो ं

को वैसा सूचित किया जाए तथा परीक्षा पूर्णतः समाप्त होने पर लंबी घंटी बजवाई जाए।

10.4 किसी भी अवस्था में किसी परीक्षार्थी को प्रश्नपत्र हल करने के लिए परीक्षा के नियत समय

से अधिक समय नहीं दिया जाए।

10.5 यदि परीक्षा अवधि मंे आंधी-तूफान आदि विषयक चेतावनी की सूचना प्राप्त होती है या

विपरीत स्थिति निर्मित होती है तो परीक्षा संचालन सतर्कता से पूर्ण करने का दायित्व संबंधित

केन्द्राध्यक्ष का होगा। किसी भी स्थिति में प्रश्न-पत्र या उत्तर पुस्तिका की गोपनीयता भंग

न हों। इस विषय में आवश्यक सतर्कता रखने का पूर्ण दायित्व केन्द्राध्यक्ष का होगा।

11. परीक्षाकाल मे ं परीक्षार्थियो ं को दी जाने वाली सामग्री
11.1 परीक्षार्थी फाउन्टेन पेन, बाल पेन का इस्तेमाल कर सकते है, किन्तु फाउन्टेन पेन की स्याही

उन्हं े नहीं दी जाए। एक ही परीक्षार्थी को दो प्रकार की स्याही ; लाल स्याही नहीं द्ध का

प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु केन्द्राध्यक्ष परीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तिका

पर तत्संबंधी उल्लेख अवश्य करंे। लाल स्याही का उपयोग परीक्षार्थी के लिए पूर्णतः वर्जित

है।

11.2 कक्षा 11 वीं की परीक्षा में बुक-कीपिंग के प्रश्न-पत्र के समस्त परीक्षार्थी को लाल स्याही

उपयोग की अनुमति दी जाए। बुक-कीपिंग के लिए पृथ्क से कॉपियाँ नहीं दी जाएगी। इस

हेतु कोरी उत्तर-पुस्तिका परीक्षार्थी की मांग पर दी जाए।

11.3 गणित तथा भूगोल विषय के प्रश्न-पत्र के लिए आवश्यक होने पर ग्राफ पेपर्स एवं नक्शे

समन्वयक संस्था द्वारा प्रश्न-पत्रो ं के साथ दिए जाएंगे।

11.4 ड्राइंग तथा पेस्टल पेपर समन्वयक संस्था से परीक्षा केन्द्रो ं पर उपयोग हेतु नहीं भेजे जाएंगे।

ड्राइंग डिजाइनिग ं तथा पंेि टंग आदि विषय के परीक्षार्थी यदि परीक्षा केन्द्र पर हो तो ड्राइंग

व पेस्टल पेपर केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर पर क्रय कर परीक्षार्थियो ं को वितरित करने की व्यवस्था

करे।ं

12. परीक्षा के समय उपयोग हेतु मान्य उपकरण
12.1 ड्राइंग के प्रश्न पत्र के समय परीक्षार्थी ड्राइंग बाक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार

भूगोल, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र विषयों के प्रश्न-पत्रो ं के समय परीक्षार्थी स्टेन्सिल

का उपयोग कर सकते हैं। भौतिक शास्त्र प्रश्न पत्र के दिन भी छात्र यदि लॉग बुक लाएं,

और उपयोग करना चाहते है, तो उन्हें अनुमति दी जाए।

12.2 ड्राइंग बाक्स और स्टेन्सिल की जांच भली-भांति कर ली जाए।

12.3 साधारण केल्कुलेटर/साइंटिफिक केल्कुलेटर/पेजर/सेल्युलर फोन/कम्प्यूटर/कोई भी

इलक्ेट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करना एवं परीक्षा केन्द्र में लाना पूर्णतः प्रतिबंधित हैं यदि

कोई परीक्षार्थी इन्हं े लके र आता है तो यह अनुचित साधन सामग्री के अंतर्गत आएगा।

13. परीक्षार्थियो ं को लेखक दिये जाने संबंधी प्रावधान
माध्यमिक षिक्षा मण्डल की विज्ञप्ति क्रमांक/2304/पस/2022 भोपाल दिनांक 09.02.

2022 के अनुसार परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले केवल ‘‘दृष्टिहीन (ठसपदकदमेेए स्वू.टपेपवद),

मानसिक विकलांग एवं हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखन े मे ं

असमर्थ छात्रों को लेखक चयन की सुविधा‘‘ प्रदान किये जाने का प्रावधान किया है।

2- शैक्षणिक सत्र 2022-23 की स्थानीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्न दिव्यांग

छात्र/छात्राओ ं को भी उपरोक्त सुविधाये ं प्रदान की जावेगी -

अ- शारीरिक रूप से विकलांग छात्र -

1- Loco Motor Disability- Leprosy Cured persons, Cerebral Palsy, Dwarfism, Muscular

Dystrophy, Acid Attack victim

2- Visual impairment- Blindness , Low vision

3- Hearing impairment, Deaf, Hard of hearing

4- Speech & LanguageDisability

c& Intellectual Disability

1. Specific Learning Disabilities

2. Autism Spectrum Disorder

l& Mental illness,

n& 1. Chronic Neurological Conditions – Multiple Sclerosis, Parkinson’s disease

2. Blood Disorder – Haemophilia, Thalassemia, Sickle cell disease

3- सभी दिव्यांग छात्रो ं को प्रायोगिक परीक्षा मे ं बहुविकल्पीय प्रष्नो ं के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदाय किये जाने की सुविधा रहेगी। उक्त बहुविकल्पीय प्रष्न नियुक्त किये गय े बाह्य मूल्याकं नकर्ता द्वारा तैयार किये जावेगं ।े

14.प्रत्येक प्रश्न-पत्र की परीक्षा समाप्ति के बाद की कार्यवाही

14.1 प्रत्येक दिन की परीक्षा समाप्त होने पर केन्द्राध्यक्ष नियमानुसार डाकेट फार्म ‘‘क‘‘ व ‘‘ख‘‘ तैयार करेगं ।े

14.2 उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के साथ डाकेट फार्म तैयार कर भेजना हैं। इस हेतु डाकेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करना है। सभी उत्तरपुस्तिकाएं सर्वप्रथम चैक लिस्ट में मुद्रित रोल नम्बर्स के क्रम में व्यवस्थित की जाएं व उनका मिलान चैक लिस्ट में मुद्रित रोल नम्बर्स से  किया जाए। यदि छात्र अनुपस्थित है, तो निर्धारित कालम में रोल नंबर लिखकर लाल स्याही  से गोला लगाकर (।ठै) अनुपस्थित लिखा जाए तथा जिनके नकल प्रकरण बनाए गए हैं, उनके रोलनम्बर्स भी लाल स्याही से गोला लगाकर निर्धारित कॉलम में (न्थ्ड) लिखा जाए।

ध्यान रहे कि नकल प्रकरणों की उत्तरपुस्तिकाएं पैकेट/बण्डल में कतई नहीं रखी जाए।

यदि छात्र नकल करते हुये पकड़ा गया है व उसे दूसरी उत्तरपुस्तिका भी दी गई है तो

उसकी सभी उत्तरपुस्तिकाएं व ऐसे सभी प्रकरणो ं की उत्तरपुस्तिकाएं अलग से पृथक-पृथक

बण्डल तैयार कर विकासखण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि./मूल्यांकन केन्द्र

पर जमा करं।े

14.3 प्रत्येक विषय की उत्तरपुस्तिकाएं रोल नंबर के क्रम मे ं जमाकर उनकी गिनती करे ं तथा

चेकलिस्ट मंे दिए रोलनम्बर्स से मिलान कर लें एवं तद्नुसार 30-30 उत्तरपुस्तिका के बण्डल बनाए जाएं।

14.4 प्रत्यके प्रश्न-पत्र की कुल उत्तरपुस्तिकाओ ं मंे से हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी माध्यमां े मं े लिखी गई उत्तरपुस्तिकाओ ं को अलग करें तथा माध्यम के अनुसार चेक लिस्ट रोलनम्बर्स से मिलान करे।ं

14.5 उत्तरपुस्तिकाआं े के पैकेट्स विषय माध्यमवार बढ़ते रोलनम्बरर्स के क्रम मं े बनायं।े किसी भी पैकेट मंे 30 से अधिक रोल नम्बर्स की उत्तरपुस्तिका न रखी जाए। यदि किसी रोल नबंर वाला छात्र अनुपस्थित है अथवा अनुचित साधन वाला है जिसकी उत्तरपुस्तिका नहीं रखी


गई है, उसको निर्धारित कॉलम मंे उसका रोल नंबर लाल स्याही से लिखा जाए तथा चैक

लिस्ट में उस रोल नम्बर को गोल घेरे में दिखाया जाए। यदि अन्य किसी कारण से

उत्तरपुस्तिकाएं न रखी गई हो, तो वैसा विवरण टीप के रूप अंकित किया जाए। इसका

तात्पर्य यह है कि प्रत्यके पैकेट 30-30 रोलनम्बर्स के रहंे, पैकेट नम्बर 1 में प्रथम 30

रोलनम्बर्स, पैकेट नंबर 2 में उसके उपरांत 30, रोलनम्बर आदि इसी क्रम में सभी पैकेट्स

रहें तथा उसमें नंबर अंकित रहंे। जिस पैकेट में जितने रोलनम्बर्स अनुपस्थित होंगे उतनी

उत्तरपुस्तिका कम हांेगी। अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्रों के रोल नम्बर्स को लाल

स्याही से (न्थ्ड) लिखें। इन्हंे इस बात का प्रमाण चेक लिस्ट मंे देना होगा कि इसमंे वे

समस्त उत्तर पुस्तिकाएं हैं जितने छात्र परीक्षा मंे सम्मिलित हुए हैं।

14.6 प्रत्येक पैकेट पर क्रमांक अंकित करे।ं उत्तर-पुस्तिकाओ ं के अलग-अलग पैकेट्स बनाकर सभी पैकेट्स पर एक ही क्रम से क्रमांक अंकित करे।ं उदाहरणार्थ यदि किसी केन्द्र पर भौतिक शास्त्र प्रश्न-पत्र की 150 उत्तर पुस्तिकाएं हिन्दी माध्यम की हैं, तो इनके 5 पैकेट्स बनेगं े और उन पर क्रमांक 1 से 5 तक लिखा जाएगा। उर्दू/अंग्रेजी, माध्यम की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट्स पर क्रमांक 6 से प्रारंभ होगा, और इसी प्रकार सभी माध्यमों के पैकेट्स उत्तरवर्ती संख्या के क्रम में रहेंगे कुल पैकेट्स की संख्या चेक लिस्ट में भी अंकित की जाए।

14.7 एक विषय के सभी माध्यमों की उत्तर-पुस्तिकाओं के पृथक-पृथक सभी पैकेट्स क्रम मंे जमा कर कपड़ो ं के एक बण्डल मे ं सिलकर तैयार करे।ं इस बण्डल पर डाकेट फार्म लगाना है। डाकेट फार्म में बड़े बण्डल के अन्दर दिये गये समस्त 30-30 उत्तर-पुस्तिकाओं के बण्डलों का विवरण होगा। यदि एक विषय मे एक माध्यम के कुल 136 छात्र है तो 30-30 के चार बण्डल बनंगे े (अंतिम बण्डल क्रमांक 5 में 16 उत्तरपुस्तिका होगी) और उन सबको एक बड़ े बण्डल में रखकर उस पर डॉकेट फार्म लगेगा जिसमंे विवरण होगा कि अंदर पांच पैकेट हैं जिनमं े उत्तरपुतिस्का संख्या (छात्र संख्या) 136 है। डाकेट फार्म मे ं कापियो ं की कुल संख्या के साथ-साथ कापियों के पैकट्स की संख्या भी अंकित की जाए। भेजी जाने वाली उत्तर-पुस्तिकाओ ं को निर्धारित संख्या गणना मे ं उस विषय मे ं सम्मिलित होने वाल े समस्त उपस्थित तथा अनुपस्थित छात्रो ं की संख्या शामिल की जाए। अतः अनुपस्थित परीक्षार्थिंयो ं के अनुक्रमांक डाकेट फार्म में तथा चैक लिस्ट में तथा तीस-तीस के कापियों के बण्डल पर दर्शाना हैं। कपड़े के बण्डल पर पृथक से किए गये निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन केन्द्र एवं केन्द्राध्यक्ष का पता आदि अंकित करे।ं

14.8 गौण विषयां े की उत्तर-पुस्तिकाआं े (जिनकी संख्या बहुत कम हो) के पैकेट एक ही बण्डल मंे भेजे जाते हों, तो पृथक-पृथक सील्डकर उन पर कोड नंबर लिखें जाएं तथा सावधानी से बड़ा पैकेट तैयार किया जाए और उस पर उन समस्त विषयो ं के कोड नंबर अंकित किए जाएं जिन्हें पैकेट में रखा गया है।

14.9 भाषाओ ं के प्रश्न पत्रो ं को छोड़कर प्रत्येक प्रश्न पत्र का पुस्तिकाओ ं को ऊपर उल्लेखित अनुसार रोल नबंर के क्रम मंे लगाने के उपरांत हिंदी अंग्रेजी, उर्दू माध्यम की उत्तर पुस्तिकाएं पृथक कर ली जाएं।

14.10 केन्द्राध्यक्ष अपनी उपस्थिति में पैकेट्स को ठीक से तैयार करवाएं, सील करवाए बण्डल में बंधवाएं तथा निर्देशानुसार उसी समय निर्धारित विकासखण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि.मूल्यांकन केन्द्र को भेजें। पार्सल प्रेषित करने में किसी प्रकार से विलंब का कोई भी कारण मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति मे ं केन्द्राध्यक्ष, उत्तर-पुस्तिकाओ ं का पार्सल संस्था मे ं या अपने पास, न रखे।ं

14.11 सैद्धांतिक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पार्सल निम्नलिखित रंग के कपड़ े में तैयार कर उस पर पता आदि चार्ट में दर्शाएं अनुसार रंग की स्याही से लिखा जाए।

स.क्र. परीक्षा के नाम पार्सल के कपड़े का रंग पार्सल पर लिखने की स्याही पार्सल पर लिखा जाने वाला कोड नंबर

 9वी सफेद नीली प्ग्

 11वी पीला हरी ग्प्

पार्सल पर र्बाइं ओर डाकेट फार्म के योग को निम्न प्रारूप मे ं प्रदर्शित करे।ं दाहिनी ओर गन्तव्य स्थान का पता लिखा जाए।

परीक्षा का नाम प्रति,

मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी/प्राचार्य

शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. विकासखण्ड

मुख्यालय.....................................................

थाना/शहर...............................................

जिला .........................................................

परीक्षा-विषय कोड- उ.पु. की संख्या

माध्यम -

प्रेषक

केन्द्राध्यक्ष,

केन्द्र का नाम.......................................................

15. चैक लिस्ट

15.1 चैक लिस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र सहपुस्तिका है। इसके आधार पर आप प्रतिदिन होने वाली परीक्षाओ ं की उत्तर पुस्तिकाएं व्यवस्थित कर सकेगं ।े

15.22प्रत्येक परीक्षा के लिये पृथक-पृथक चेकलिस्ट बनाई गई ह।ै अनुपस्थित परीक्षार्थियां े के रोलनम्बर्स को लाल स्याही के घेरे मंे रखा जाए। अनुचित साधनांे का उपयोग करने वाले अनुक्रमांक को भी लाल स्याही से घेरों से दर्शाए जावे ं व निर्धारित कॉलम मे ं ऐसे छात्रो ं के रोल नम्बर हाथ से लाल स्याही से लिखे जाएं। नकल प्रकरणों वाली उत्तरपुस्तिकाएं, उत्तरपुस्तिकाओ ं के बण्डल में नहीं रखी जाना है उन्हंे संकलन केन्द्रो/ं थानो ं में उत्तरपुस्तिका के बण्डल के साथ पृथक से जमा कराना है। ऐसे बण्डलों पर ऊपर अनुचित साधन प्रकरण स्पष्ट लिखा जाए।


16. परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण

16.1 परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण संचालनालय/जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त निरीक्षक परीक्षा समय पर करेगं ।े परीक्षा केन्द्र निरीक्षण करने हेतु वांछित अधिकार पत्र तथा परिचय पत्र उनके पास रहेगं े जिसे देखकर उन्हं े परीक्षा केन्द्र निरीक्षण करने दं।े परीक्षा केन्दांे का आकस्मिक निरीक्षण करवाने की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई। परीक्षा केन्द्र निरीक्षण प्रतिवेदन मे ं विशष्े ा रूप (1) बैठक व्यवस्था (2) कोरी उत्तर पुस्तिकाओं का स्टॉक रजिस्टर (3) प्रश्न पत्रों के शेष बचे हुए लिफाफे (4) थाने में रखे गोपनीय सीलबंद लिफाफे (5) अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं भिजवाने की स्थिति की जानकारी अनिवार्य रूप से निरीक्षकों को दी जाए तथा सत्यापन कराया जाए।

16.2 परीक्षा केन्द्रां े के निरीक्षण हेतु अधिकृत निरीक्षणकर्ताआं े के उपस्थित होने पर उन्हं े निरीक्षण दिनांक तक संपन्न हो गई परीक्षा के प्रश्न-पत्रो ं का लख्े ाा (विषय, प्रश्न-पत्र, कुल प्राप्त लिफाफे एवं प्रश्न पत्र, कुल प्रयुक्त प्रश्नपत्र, शेष प्रश्न-पत्र) दिया जाए और शष्े ा प्रश्न पत्रो ं का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए, साथ ही पुलिस स्टेशन मंे रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-1 एवं परीक्षा केन्द्र पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-2 का अवलोकन करवा कर पंजी में की गई प्रविष्टि तथा भौतिक सत्यापन में प्राप्त लिफाफों की संख्या विषयक टिप्पणी पंजियों में अनिवार्य रूप से अंकित करवाई जाए। निरीक्षण दल को केन्द्राध्यक्ष द्वारा पूरा-पूरा सहयोग दिया जाए। 

16.3 निरीक्षण पंजी में निरीक्षण रिपोर्ट विषयक टिप्पणी अंकित करवाई जाए। निरीक्षण पंजी मे ं निरीक्षण का दिनांक, समय, निरीक्षणकर्ता का नाम, पदनाम, पदस्थापना, कार्यालय, परीक्षा का नाम, परीक्षा दिनांक को अपेक्षित कुल छात्र, उपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र, प्रतिवेदित अनुचित साधन के प्रकरण तथा सामूहिक नकल पाए जाने पर पूर्ण स्थिति अंकित करवाई जाना अनिवार्य है।

17. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

17.1 परीक्षा की अवधि में केन्द्राध्यक्ष, केन्द्र एवं मुख्यालय न छोड़ें।

17.2 परीक्षा की समाप्ति के 10 दिन के अंदर केन्द्राध्यक्ष द्वारा एक प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र मे ं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की ओर भेजा जाएगा, जिसमंे केन्द्र के संबंध मंे संक्षेप में बिंदुवारजानकारी, समस्याएं, कमियां एवं सुझाावों के संबंध में विशेष उल्लेख रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले का समेकित संक्षिप्त प्रतिवेदन आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भेजा जावेगा।

17.3 पूरक की पात्रता - कक्षा 9वी तथा 11वी परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कक्षा 10वी एवं 12वी बोर्ड परीक्षा हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूरक की पात्रता घोषित की जाएगी तथा पूरक का एक ही अवसर उसी शिक्षण सत्र में दिया जाएगा।उक्तांकित जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, अतः सभी संबंधित छात्र-छात्राओं को परीक्षा के दौरान

कई बार सूचित करे,ं तथा संस्था/परीक्षा केन्द्र के सूचना पटल पर भी सूचना लगा दे।

18. अनुचित साधन पाए जाने पर कार्यवाही एवं प्रावधान

18.1 यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अनुचित साधनों, जैसे दूसरे परीक्षार्थी से बातचीत करना, प्रश्न पत्र बदलना अपने पास कागज, पुस्तके,ं नोट बुक्स, लिखी पर्चियां रखना, स्केल आदि लेखन अथवा अन्य प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री अथवा शरीर कपड़ों इत्यादि पर परीक्षा संबंधी बाते ं लिखकर लाना आदि का प्रयोग करता पकड़ा जाता है तो केन्द्राध्यक्ष प्रत्येक ऐसे मामल े की सावधानीपूर्वक जांच करे ं एवं निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार इस बावत् प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।ं

18.2 यदि अनुचित साधन संबंधी कोई सामग्री परीक्षार्थी के पास पाई जाती है तो अनुचित साधन एवं उसकी उत्तरपुस्तिका तत्काल जब्त की जाए। ऐसी सामग्री एवं उत्तरपुस्तिका पर कक्ष मे ं नियुक्त पर्यवेक्षकां े के हस्ताक्षर लके र केन्द्राध्यक्ष स्वयं अपने हस्ताक्षर करं।े

18.3 (क) निरीक्षक दल द्वारा अनुचित साधन के जो प्रकरण पकड़ े जाएं, उनमे ं छात्रो ं से जब्त की गई नकल सामग्री के पृष्ठ पर दल प्रमुख पद मुद्रा लगाकर हस्ताक्षर करंे।

(ख) दूसरी उत्तरपुस्तिका देते समय परीक्षार्थी से कहा जाए कि जिन प्रश्नों को वह हल कर चुका है उसे छोड़कर शेष प्रश्न ही उसे दूसरी उत्तरपुस्तिका में हल करना है।

(ग) जो उत्तर - पुस्तिका जब्त की जाए उस पर भी लाल स्याही से ‘‘नकल प्रकरण‘‘ अंकित

करे।ं केन्द्राध्यक्ष अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित करे,ं इस पर समय भी अंकित करे।ं इसके उपरांत इसमें जो भी रिक्त स्थान हो उसे लाल स्याही से काट (क्रास) दिया जाए एवं

केन्द्राध्यक्ष अपने हस्ताक्षर करंे।

19. वित्त संबंधी निर्देश

19.1 प्रत्येक केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र पर होने वाले नैमित्तिक एवं स्टशेनरी व्यय विद्यालय मे ं जमा शुल्क (कुल जमा परीक्षा शुल्क का 20 प्रतिशत भाग) से करना होगा।

19.2 एक ही दिनांक में चल रही विभिन्न परीक्षाओं का एक ही अकाउन्ट लेजर तैयार किया जाए।

19.3 अकाउन्ट लेजर के निर्धारित पृष्ठो ं पर प्रत्येक कमरे मे ं छात्रो ं की संख्या और पर्यवेक्षको ं की संख्या अंकित की जाए। दिनांक के साथ-साथ प्रत्येक दिवस के पंजीकृत छात्रों की संख्या अंकित की जाए।

19.4 केन्द्राध्यक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व कागज कपड़ा व अन्य आवश्यक वस्तुएं जो कि परीक्षा काल मंे आवश्यक हो नियमानुसार क्रय करं।े नई वस्तु खरीदने से पूर्व गत वर्षों की शष्े ा वस्तुएं अवश्य देख लें, जो वस्तु न हो वही क्रय करें तथा प्रिन्टेड बिल फार्म तथा कैश मेमो पर ही क्रय करे,ं सादे कागज पर नहीं।

19.5 प्रत्येक व्हाउचर व रसीद मं े पूर्ण विवरण होना आवश्यक है। व्हाउचर पर जिस दुकान से वस्तु क्रय की गई है अथवा जिस व्यक्ति से वास्तव मं े काम लिया गया हो, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अनपढ ़ होने पर अंगूठा निशान उसके नाम पते के साथ होना चाहिए। प्रत्येक व्हाउचर पर खरीददार का नाम, क्रय की गई वस्तु का नाम, दर, मात्रा, तारीख लिखी होना चाहिए। मजदूर या भृत्य से जो कार्य लिया गया हो, उसका विवरण होना चाहिए। 5000/- रूपए से अधिक व्हाउचर पर एक रूपए का रसीदी टिकिट (रेवेन्यू स्टेस्प) लगाना आवश्यक है। प्रत्येक व्हाउचर पर भुगतान किया गया, यह प्रमाणीकरण केन्द्राध्यक्ष अपनी पद मुद्रा हस्ताक्षर व दिनांक सहित करे।ं व्हाउचर पर क्रमांक अवश्य दंे व लजे र के अंत मंे फ्ल्क्स स पर क्रमवार व्हाउचर चस्पा करें

👉नोट & उत्तर पुस्तिकावों के मूल्यांकन परीक्षा परिणाम की घोषणा व् परीक्षा संबधी प्रपत्रों को    

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