Ad Code

Ticker

6/recent/ticker-posts

CM RISE SCHOOL : पूर्व से पदस्थ शिक्षकों की अन्यत्र विद्यालयों में होगी पदस्थापना I लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने जारी किये निर्देश I जानें पूरी प्रक्रिया विस्तार से

 CM RISE SCHOOL : पूर्व से पदस्थ शिक्षकों  की  अन्यत्र विद्यालयों में होगी पदस्थापना I

                    लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने जारी किये निर्देश I


मध्य प्रदेश   स्कूल शिक्षा विभाग  एव जनजातीय कार्य विभाग द्वारा   प्रथम चरण में  विकसित किये जा रहे है 360  CM RISE SCHOOL विद्यालयों में प्राचार्य / उप प्राचार्य / शिक्षक / सह अकादमिक स्टाफ चयन प्रक्रिया जारी है . 
स्कूल शिक्षा विभाग के  पूर्व से संचालित  275  हाई स्कूल / हायर सेकंड्री विद्यालयों को सी एम् राइज विद्यालयों के रूप में  किया जा रहा है . चयनित विद्यालयों में  पूर्व से संचालित   ब्लोक स्तरीय उत्कृष्ट  विद्यालय / मॉडल स्कूल  व् सामान्य विद्यालय सम्मिलित हैं. 

CM RISE SCHOOL की विशेषताएं 
1 . 5 से 10 एकड़ में स्थापित होने वाले ब्रह्द अधोसंरचना वाले विद्यालय 
2. LKG से 12 वीं तक हिंदी व् अंग्रेजी माध्यम से संचालित 
3. आधुनिक तकनीकि स्मार्ट क्लास , स्मार्ट बोर्ड / इंटरेक्टिव पैनल / कंप्यूटर / internet आदि का शिक्षण में उपयोग 
4 . आधुनिक शिक्षण तकनीकि 
5 . विशेष साक्षात्कार / परीक्षा द्वारा चयनित प्राचार्य व् शिक्षक 
6. चयनित स्टाफ को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण 
7 . विद्यालय   आने जाने हेतु  निःशुक्ल बस परिवहन  सुविधा (10-15  किलोमीटर के दायरे तक )
8 सगीत / योग / खेल /कंप्यूटर शिक्षक व् शिक्ष्ण की व्यवस्था .
9 . गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय शिक्षा 

CM RISE SCHOOL  में  पूर्व से पदस्थ   प्राचार्य / शिक्षक की  अन्य विद्यालयों में  पदस्थापना प्रक्रिया 

स्कूल शिक्षा विभाग / लोक शिक्षण संचालनालय BHOPL (DPI)  द्वारा इन विद्यालयों में प्राचार्य व् शिक्षकों की पदस्थापना के लिए गत वर्ष नवबर / दिसम्बर 2021 में परीक्षा / साक्षात्कार का आयोजन किया जाकर प्राचार्य व् शिक्षकों की पदस्थापना इन विद्यालयों  में की जा चुकी है . ऐसे में इन विद्यालयों में पूर्व से पदस्थ समस्त अमले को अन्य विद्यालयों में पदस्थ किया जाना है . इस सम्बन्ध में  पूर्व  से पदस्थ स्टाफ को हटाये जाने की प्रक्रिया जारी की गई है . 
1 . लोक  शिक्षण द्वारा  CM RISE SCHOOL में पूर्व से पदस्थ समस्त स्टाफ की जानकारी संकलित कर ली गई है 
2 . पूर्व से पदस्थ निम्न प्रकार के स्टाफ को अन्यत्र विद्यालयों में  पदस्थ किया जाना है -
    1 . ऐसे सभी प्राचार्य / शिक्षक जो 57 वर्ष वर्ष से अधिक उम्र के हैं व् इन विद्यालयों में बने रहने के लिए आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके . 
   2 . इसे सभी शिक्षक जो परीक्षा में बैठे पर किन्ही कारणों से चयनित नहीं हो सके 
   3 . वे सभी प्राचार्य / शिक्षक जो सी एम् राइज विद्यालयों हेतु आयोजित साक्षात्कार / परिक्षा में नहीं बैठे . 

उपरोक्त सभी प्राचार्य / शिक्षकों को  लोक शिक्षण द्वारा आयोजित काउंसलिंग /CHOICE FILLING प्रक्रिया में भाग लेकर जिले में उनके विषय / पद के रिक्त पदों पर पदस्थापना का अवसर दिया जाएगा . 

लोक शिक्षण संचनालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सर्वप्रथम वर्तमान में CM RISE विद्यालयों मैं पदस्थ शिक्षक स्टाफ को जिनक अन्यत्र विद्यालयों में पदस्थ किया जाना है
वह सभी शिक्षक एजुकेशन पोर्टल पर अपने यूनिक आईडी द्वारा लॉगइन करके portal per जिले में उनके विषय वापस के अनुरूप दर्शाई गई रिक्तियों को चॉइस फिलिंग करते हुए कम से कम 1 व अधिकतम 20 विद्यालयों का चयन प्राथमिकता के क्रम में भरकर लॉक करके इसका प्रिंट आउट आगामी कार्रवाई हेतु निकाल कर रखेंगे।

इसके पश्चात लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा CM RISE विद्यालय हेतु बनाए गए पदस्थापना नियमों के अनुरूप उनकी पदस्थापना की जाएगी 
सबसे पहले 57 वर्ष से अधिक आयु के महिला व पुरुष शिक्षकों को उनके द्वारा चयनित विद्यालयों में वरीयता के आधार पर चुने जाने पर पदस्थापना का अवसर प्राप्त होगा 
जिसके पश्चात स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में 
विवाह के कारण पति-पत्नी के निवास अथवा कार्य स्थान पर स्थानांतरण 
निशक्त श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति विधवा अथवा परित्यक्ता विधुर 
एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर मान्य होगी
उपरोक्त बिंदुओं को आधार मानकर CM RISE  विद्यालयों में पूर्व से पदस्थ शिक्षकों की पदस्थापना उनके जिले में  विषय मान  से रिक्त विद्यालयों में की जावेगी।
इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट किया जा सकता है
जैसे यदि कोई शिक्षक जो कि 57 वर्ष से अधिक आयु के हैं जो अन्यत्र किसी विद्यालय को प्रथम चॉइस देते हैं और उसी विद्यालय व विषय को किसी ऐसे शिक्षक द्वारा प्रथम चॉइस दी जाती है जिनकी आयु 57 वर्ष से कम है तब उस संस्था में 57 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक की पदस्थापना की जावेगी 
यदि 57 वर्ष से अधिक आयु का आवेदक महिला है तो महिला आवेदकों को पुरुष आवेदक के ऊपर प्राथमिकता दी जावेगी।
इसी प्रकार उपरोक्त मार्गदर्शी बिंदुओं के आधार परCM RISE विद्यालयों में वर्तमान में पदस्थ ऐसे शिक्षक जिनकी अन्यत्र पदस्थापना की जानी है वह ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अपने चुने हुए किन्हीं भी 20 विद्यालयों में जा सकेगी ।
ऑनलाइन choice फिलिंग शीघ्र ही प्रारम्भ की जा रही है इसकी जानकारी www.mpteachers.com पर भी उपलब्ध रहेगी 
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों हेतु समय-समय पर जारी आदेशों/ निर्देशों / स्थानांतरण व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृपया   www.mpteachers.com का    समय समय पर अवलोकन करते रहें . 
यह भी  पढ़ें 





एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Ad Code

Responsive Advertisement