CM RISE SCHOOL : सी एम् राइज स्कूल नहीं होंगे संकुल केंद्रI
इन संकुलों के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की वेतन व्यवस्था में होगा बदलावI
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 360 से अधिक की हमराज विद्यालयों की अधोसंरचना विकास से लेकर इन विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार करने के लिए इन में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास निरंतर जारी है इसी क्रम में आयुक्त लोक शिक्षण लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित होने वाले 275 सीएम राज विद्यालयों से संकुल केंद्र हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
संकुल केंद्र एक प्रकार के कलस्टर हाईस्कूल व हायर सेकंडरी विद्यालय होते हैं जिसके अंतर्गत आसपास के 15 से 20 शासकीय व अशासकीय प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय /हाई स्कूल / हायर सेकंडरी जोड़े जाते हैं।
इनमें से शासकीय विद्यालयों के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार संकुल केंद्र के रूप में संचालित संस्था के प्राचार्य के पास होते हैं तथा अशासकीय विद्यालयों के भी निरीक्षण/ स्कॉलरशिप भुगतान तथा इन विद्यालयों द्वारा की मान्यता विद्यालय/ स्थानांतरण सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर आदि का कार्य भी संकुल केंद्रों द्वारा किया जाता है।
संकुल केंद्र अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का स्थानांतरण।
तकनीकी रूप मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में वेतन आहरण एवं संवितरण का अधिकार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास होता है किंतु संकुल केंद्र विद्यालय द्वारा उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन देयकों को तैयार करने का कार्य संकुल केंद्र द्वारा ही किया जाता है
अब जबकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए जा कर CM RISE विद्यालयों को संकुल केंद्र व्यवस्था से मुक्त रखने के आदेश जारी किए गए हैं ऐसे में इन संकुल केंद्रों के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक /माध्यमिक व हाईस्कूल विद्यालयों के शासकीय शिक्षकों के वेतन देयकों को बनाने से लेकर इनके तमाम प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का संचालन परिवर्तित होने वाला है।
चयनित किए गए 275 सीएम राज विद्यालयों में से जो विद्यालय वर्तमान में संकुल केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं ऐसे संकुल केंद्रों को समाप्त किया जाकर इन संकुल केंद्रों के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक /माध्यमिक हाईस्कूल व हायर सेकेडरी विद्यालयों को उनके नजदीक आने वाली ऐसी संस्था से जुड़ा जा रहा है जो पूर्व से ही संकुल के रूप में संचालित हो रही हो तथा जहां नियमित प्राचार्य हो
आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि वर्तमान में CM RISE विद्यालय जो कि संकुल के रूप में कार्यरत थे यदि उनके नजदीक कोई भी ऐसा विद्यालय ना हो जो संकुल केंद्र के रूप में हो तथा जिन में नियमित प्राचार्य न हो तो इन विद्यालयों को ब्लॉक से अधिकारी कार्यालय से संलग्न किया जाए
इसका आशय यह हुआ कि अब इन विद्यालयों के शिक्षकों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार या तो नजदीकी संकुल केंद्र प्राचार्य के पास होंगे अथवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे
इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप आगामी समय में पूर्व से संचालित संकुल केंद्र वाले CM RISE विद्यालयों के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को अन्य विद्यालयों से जोड़े जाने से इन विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की परेशानियां बढ़ने वाली है क्योंकि अब उन्हें अपनी प्रशासनिक व वित्तीय कठिनाइयों के निराकरण हेतु अपनी संस्था से किसी दूरस्थ संस्था या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे
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