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अध्यापक संवर्ग : वरिष्ठता सूची में संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने का अंतिम अवसर I जिला शिक्षा अधिकारियों ने जारी किये आदेश I संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने की प्रक्रिया I अध्यापक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण

 

अध्यापक संवर्ग : वरिष्ठता सूची में संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने का अंतिम अवसर I

 जिला शिक्षा अधिकारियों ने जारी किये आदेश I

 संशोधन /त्रुटि सुधार / नाम जुडवाने की प्रक्रिया I 



मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित 250000 से अधिक  अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची  लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी  जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों भेजी गई है इस  वरिष्ठता सूची में उच्च माध्यमिक शिक्षक/ माध्यमिक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षकों को  सम्मलित किया गया है यह वरिष्ठता सूची    30.06.2018 की स्थिति में डिजिटल की जाकर तत्पश्चात   1 अप्रैल 2019 /20/21/22  की स्थिति में जारी किया जाना है।
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक / यू सी आर /B/ 80 वरिष्ठता सूची /अध्यापक संवर्ग /2022/ 1436 भोपाल दिनांक 8 जुलाई  2022 एवं लोक शिक्षण संचनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/ यूसीआर B/80/ वरिष्ठता सूची/ अध्यापक संवर्ग /2022/ 1630 /भोपाल दिनांक 16 अगस्त  2022 द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि  यदि     इस  ड्राफ्ट सूची में    अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के नाम सम्मिलित नहीं है तो संबंधित के नाम जोड़े जाएँ  इसके साथ ही जिन भी अध्यापक संवर्ग के लोक  सेवकों  के नियुक्ति दिनांक/ अध्यापक संवर्ग में संविलियन  दिनांक एवं पदोन्नति दिनांक में कोई त्रुटि है या संशोधन होना है तो इसे तत्काल किया जाकर जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि अध्यापक संवर्ग के लोक  सेवकों की अंतिम वरिष्ठता  सूची जारी की जा सके।
आदेशों के पालन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जिले अंतर्गत सभी प्राचार्य को पत्र जारी कर ऐसे सभी अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक जिनके नियुक्ति दिनांक/ अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक  एवं पदोन्नति दिनांक त्रुटिपूर्ण दर्ज है उनमें सुधार की कार्यवाही की जावे तथा अध्यापक संवर्ग के ऐसे लोकसेवक जिनके नाम इस ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नहीं है उनके नाम भी   संकुल  प्राचार्य के माध्यम से तत्काल जोड़े जाएं

ऐसे अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक जिनके नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं है उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -

ऐसे प्राथमिक /माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके नाम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिलों के माध्यम से जारी की गई ड्राफ्ट  वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं है वह एक आवेदन  संकुल प्राचार्य को दे सकते हैं जिसमें वरिष्ठता सूची में नाम ना होने का उल्लेख किया गया हो  साथ ही इस आवेदन के साथ प्रथम नियुक्ति दिनांक के आदेश, अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश एवं यदि उनकी पदोन्नति हुई है तो वह पदोन्नति आदेश की फोटो प्रति संलग्न करके जमा करनी होगी यह कार्यवाही आगामी 12 सितंबर तक या उनके जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित दिनांक तक अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा। बहुत से जिलो द्वारा सभी संकुल प्राचार्यों को गूगल शीट शेयर की गई है इस शीट में भी नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक होगा . 

ऐसे अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक जिनके नाम इस ड्राफ्ट सूची में  सम्मिलित  है  किन्तु उनके नियुक्ति दिनांक या व् अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक में त्रुटि है   उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाह ी -

अध्यापक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक  जिनके नियुक्ति दिनांक तथा संविलियन  दिनांक में कोई त्रुटि है या संशोधन होना है  वे भी  अपना आवेदन संकुल प्राचार्य को अपने प्रथम नियुक्ति दिनांक के आदेश तथा अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक के आदेश की फोटो प्रति को संलग्न करते हुए दे सकते हैं


किस दिनाकं को दर्ज करें - 

जिन भी अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति दिनांक तथा संविलियन  दिनांक में कोई त्रुटि है या संशोधन होना है वे  प्रथम  नियुक्ति  दिनांक में उनके आदेश जारी होने की तिथि अंकित कर सकते हैं भले ही उन्होने अपनी अपनी संस्था में में आगे की किसी दिनांक को उपस्थिति दर्ज कराई हो . 
इसी प्रकार लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश में अध्यापक संवर्ग में संविलियन आदेश दिनांक का उल्लेख किया गया है किन्तु ऐसे सभी अध्यापक संवर्ग जिनके आदेश में संविलियन 01.04.2007  से प्रभावशील होने का उल्लेख किया गया है वे अपने संविलयन दिनांक को 01.04.2007 या इसी प्रकार आगे जिस भी दिनाक से संविलियन का उल्लेख आदेश में हो उसे अपने आवेदन में उल्लेखित करते हुए इन आदेशों की प्रति एवं आवश्यकता अनुसार सेवा पुस्तिका की प्रति के साथ आवेदन जमा सकते हैं .  
नोट - अपने आवेदन में ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची का क्रमांक अवश्य दर्ज करें 
जिलो द्वारा शेयर की गई गूगल शीट में भी उक्तानुसार् संशोधन कराया जाना आवश्यक होगा . 

वरिष्ठता क्रमांकशिक्षक / लोकसेवक का नामयूनिक कोडपदनामजिलाजन्मतिथिकैटेगरी
1234567

जेंडरविषय समूहनियुक्ति का प्रकारप्रथम नियुक्ति दिनांकअध्यापक संवर्ग में संविलियन का दिनांकसंशोधित प्रथम नियुक्ति दिनांकसंशोधित अध्यापक संवर्ग में संविलियन का दिनांक
891011121314

यदि पदोन्‍नति हुई हो तो पदोन्‍नति दिनांक
16

पदोन्नत लोक सेवकों हेतु - 

पदोन्नति प्राप्त सभी प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षकों को उनके पदोन्नति आदेश दिनाक को ड्राफ्ट सूची में अंकित कराया जाना आवश्यक होगा . 

अंतर्निकाय संविलियन -  

चूँकि अध्यापक संवर्ग की सेवायें 1 जुलाई 2018 से राज्य शिक्षा सेवा अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के रूप में प्रारम्भ की गई है  ऐसे में     प्राथमिक शिक्षक   शिक्षकों की वरिष्ठता जिला स्तर पर तय होगी . जबकि माध्यमिक शिक्षकों की   वरिष्ठता  संभाग स्तर  की होगी . इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता   राज्य  स्तर की होगी . इस कारण अध्यापक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जो राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित हो चुके हैं यदि उनके स्थानान्तरण 1 जुलाई 2018  के पश्चात होते है तो उनकी  वरिष्ठता प्रभावित हो  सकती  है . प्राथमिक शिक्षकों के मामले में जिले से बाहर अन्य जिले में स्थानातंरण होने पर , माध्यमिक शिक्षकों के मामले में संभाग से बाहर स्थानान्तरण होने पर उनकी वरिष्ठता प्रभावित हो  सकती  है. चूँकि उच्च माध्यमिक शिक्षक राज्य कैडर में सम्मिलित है ऐसे में उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी . इसी प्रकार जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग या स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग 1 जुलाई 2018  के पश्चात  आपस में विभाग परिवर्तित करते हैं तो नियमित शिक्षकों के लिए लागू नियमानुसार उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी . 

 विभिन्न जिलो द्वारा अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की  वरिष्ठता में सुधार हेतु आदेश जारी किये गए हैं -

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